* बेनोडा गांव में फावडा मारकर हत्या का प्रयास किया था
अमरावती/दि.23 – बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र में शिकायकर्ता महिला सुनीता दवंडे के पति पुंडलिक दवंडे पर लोहे के फावडे से हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी धनराज कोंडे को जिला न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति एस.एस. अडकर की अदालत ने 15 माह 24 दिन कारावास की सजा सुनाई.
धनाराज महादेव कोंडे (37, बनोडा तहसील वरुड) यह दफा 307 के तहत दोषी करार देते हुए, 15 माह 24 दिन कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त सजा पाने वाले आरोपी का नाम हैं. अदालत ने घायल पुंडलिक रामराव दवंडे को जुर्माने के 8 हजार रुपए मे से 5 हजार रुपए नुकसान भरपाई के रुप में देने के आदेश दिए हैं. सुनीता पुंडलिकराव दवंडे (36, बनोडा तहसील वरुड) ने बेनोडा पुलिस थाने मे दी शिकायत के अनुसार 29 अप्रैल 2017 की शाम 6.30 बजे उनके पति पुंडलिक दवंडे गांव के संजय घ्यार, धनराज शेंडे के साथ बैठे थे. इस दौरान उन्होंने रास्ते जा रहे धनराज कोंडे को यूं ही धनराज इधर आ ऐसा कहा. इतनी सी बात पर धनराज कोंडे ने उसके पास रखे लोहे के फावडे से सिर पर हमला कर हत्या करने का प्रयास किया. इस शिकायत पर बेनोडा पुलिस ने आरोपी धनराज के खिलाफ दफा 307 के तहत अपराध दर्ज किया. दोषारोप पत्र अदालत में दायर करने के पश्चात सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील कौतुभ सुधाकर लवाटे ने छह गवाहों के बयान लिए. अदालत में सबूत व गवाहों को मान्य करते हुए आरोपी धनराज को दोषी करार देकर उपरोक्त सजा सुनाई. अतिरिक्त सरकारी वकील कौस्तुभ लवाटे ने दलीले पेश की, मामले की तहकीकात बेनोडा के सहायक पुलिस निरीक्षक शांतिकुमार पाटिल ने पूरी की. पैरवी अधिकारी के रुप में हेड कॉस्टेबल कय्युम सौदागर व अरुण हटवार ने सहयोग किया.