अमरावती

स्टोन क्रशर भडकाने के आरोप से 16 आरोपी बरी

मौजा नबीपुर, दाभेरी में जयस्वाल स्टोन क्रशर जलाने का मामला

अमरावती- दि. 18 जिल्हा व सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुये आरोपी संकल्प कालोनी निवासी भावेश पटेल, चांदूर बाजार निवासी दिनेश कटारीया तथा अन्य दाभेरी निवासी 14 आरोपियों को मे. जयस्वाल स्टोन क्रशर को आग से भडकाने के मामले में भादवी की धारा 143, 147, 148, 448, 436, 427, 504, 506 के आरोप से बाईज्जत बरी कर दिया.
अदालपत में दायर दोषारोप पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता सुधीर किसन जयस्वाल तथा आरोपी भावेश पटेल और दिनेश कटारीया का वल्लभाशय स्टोन क्रशर आजुबाजु मे नबीपुर दाभेरी में स्थित था. व्यवसायीक स्पर्धा होने की वजह से दोनों की आपस मे नही बनती थी. आरोप ये भी था के घटना के दिन सुबह 11 बजे के दरमियान आरोपी भावेश पटेल, दिनेश कटारीया अपने साथ गांव के लोगों को लेकर जयस्वाल स्टोन क्रशर पर गये, शिकायतकर्ता से हुज्जत करते हुये हमारा धंदा मार खा गया, तुम माज गये ऐसा बोलकर गालीगलौच की, धक्काबुक्की की पश्चात डीजल डालकर शिकायतकर्ता का स्टोन क्रशर भडका दिया तथा शिकायतकर्ता को करोडो का नुकसान किया. जिसके पश्चात सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. घटना की तफ्तीश कर आरोपीयो के खिलाफ सबूत इकट्ठा किये गये और भादवी की धारा 143, 147, 148, 448, 436, 427, 504, 506 के तहत दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया.
केस की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की और से कुल 10 गवाहदारों के बयाण लिये गये. गौरतलब है कि, सुनावाई के दौरान सभी गवाहदारों ने सिर्फ आरोपी भावेश पटेल तथा दिनेश कटारीया के खिलाफ न्यायालय में बयाण दिया तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ चुप रहे. मुख्य आरोपी भावेश पटेल तथा दिनेश कटारीया की ओर से बचाव में पैरवी करते हुये एड. मिर्जा वसीम ने गवाहों के बयान पर सवालिया निशान उठाते हुये कई अहम मुद्दे अदालत के समक्ष रखे और सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को न्यायालय के समक्ष रखा तथा दोनों ंंआरोपियों को इस केस में झुठा फंसाया जाने की दलीले पेश की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राहुल को धारा 302, 498 (अ), 504, 506 भादंवी के आरोप से बरी किया. आरोपी भावेश पटेल व दिनेश कटारीया के बचाव में एड. मिर्जा वसीम ने सफल पैरवी की तथा एड. परवेज मिर्जा, एड. आशीष चौबे व एड. मनोज खंडारे ने उनका सहयोग दिया. अन्य आरोहपियों की ओर से एड. ठाकरे तथा एड. गवई ने काम संभाला.

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