अमरावती – दि.19 जिला व सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी भावेश पाटेल (संकल्प कालोनी) तथा दिनेश कटारिया (चांदूर बाजार) सहित 16 आरोपियों को जयस्वाल स्टोन क्रशर को आग लगाकर भडकाने के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है. बचाव पक्ष की ओर से एड. मिर्जा वसीम व एड. परवेज मिर्जा ने सफल पैरवी की. शिकायतकर्ता सुधीर किसन जयस्वाल तथा आरोपी भावेश पटेल व दिनेश कटारिया का वल्लभभाशय स्टोन क्रशर आसपास में नबीपुर दाभेरी में मौजूद है. व्यवसायिक स्पर्धा के चलते दोनों की आपस मेें नहीं बनती थी. आरोपियों पर आरोप था कि, साल 2014 की सुबह 11 बजे आरोपी भावेश पटेल, दिनेश कटारिया अपने साथियों के साथ जयस्वाल स्टोन क्रशर पर गये वहां उनका सुधीर जयस्वाल से शाब्दिक विवाद हुआ. जिसमें उन्होंने कहा कि, तेरे कारण हमारा धंधा मार खा गया, ऐसा कहकर गालिगलौच की और डिझल डालकर सुधिर का स्टोन क्रशर बढता गया. जिसमें उसका भारी नुकसान हुआ. सुधिर जयस्वाल द्बारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के पश्चात मामला दर्ज किया गया.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किये गये. जिसमें गवाहों ने आरोपी भावेश पटेल तथा दिनेश कटारियों के खिलाफ कोर्ट में बयान दिये. जबकि अन्य गवाह आरोपी के खिलाफ चूप रहे. भावेश पटेल व दिनेश कटारिया की ओर से बचाव पक्ष के वकील मिर्जा वसीम ने गवाहों पर सवालिया निशान उठाकर कोर्ट के समक्ष अहम बाते रखी और दोनों ही आरोपियों को झूठे केस में फसाये जाने की दलिल दी. कोर्ट ने सबूत के अभाव में बचाव पक्ष के दलिलों पर सभी आरोपियों को बाइज्जत रिहा किया. बचाव पक्ष की ओर से एड. मिर्जा वसीम की सफल पैरवी की. उन्हें एड. परवेज मिर्जा, एड. आशिष चौबे, एड. मनोज खंडारे ने सहयोग दिया. अन्य आरोपियों की ओर से एड. ठाकरे व एड. गवई ने पैरवी की.