शहर में 1654 जन्म प्रमाणपत्र खारिज
70 मृत्यु प्रमाणपत्रों को भी किया गया रद्द

* सभी प्रमाणपत्र नायब तहसीलदार द्वारा जारी होने की बात आई सामने
* जिलाधीश के आदेश पर मनपा प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय
अमरावती/दि.30 – अमरावती मनपा क्षेत्र में 11 अगस्त 2023 से 21 जनवरी 2025 के दौरान अमरावती तहसील कार्यालय द्वारा जारी 1 हजार 654 जन्म प्रमाणपत्रों व 70 मृत्यु प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया गया है. मनपा प्रशासन द्वारा यह निर्णय जिलाधीश कार्यालय की ओर से प्राप्त आदेश के उपरांत लिया गया और सभी संबंधितों को इस बारे में लिखित पत्र के जरिए सूचित करते हुए उनके द्वारा हासिल किए गए जन्म प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल प्रतिलिपी को मनपा कार्यालय में 7 दिन के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया गया है.
बता दें कि, जिन व्यक्तियों के जन्म अथवा मृत्यु की जानकारी महानगर पालिका अथवा नगर पालिका के रिकॉर्ड पर नहीं है, उन्हें इससे पहले अदालत से प्रतिज्ञा पत्र पर ऐसे प्रमाणपत्र मिलने की सुविधा उपलब्ध थी. परंतु इस प्रक्रिया में काफी समय व पैसा खर्च होने के चलते सरकार ने जिलाधीश को इसके लिए प्राधिकृत किया था तथा जिलाधीश द्वारा संशोधित अधिनियम के तहत तहसीलदार व कार्यकारी दंडाधिकारी को इस कार्य हेतु 13 अक्तूबर 2023 को प्राधिकृत किया गया था, यानि इस व्यवस्था के तहत तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते थे. परंतु इसके उपरांत तहसील स्तर पर तहसीलदार की बजाए नायब तहसीलदार द्वारा जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए जाने के मामले सामने आए. साथ ही कई प्रमाणपत्रों के लिए किए गए आवेदन में फर्जी व अपर्याप्त दस्तावेज रहने की जानकारी भी सामने आई. अमरावती मनपा क्षेत्र में 11 अगस्त 2023 से 21 जनवरी 2025 की कालावधि के दौरान अमरावती तहसील कार्यालय द्वारा 1 हजार 654 जन्म प्रमाणपत्र व 70 मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए गए. जिनके संदर्भ में आक्षेप व आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद की गई जांच-पडताल में स्पष्ट की यह सभी प्रमाणपत्र नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए गए थे. जबकि नायब तहसीलदार को ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने का कोई अधिकार भी नहीं था. साथ ही कई प्रमाणपत्रों के दस्तावेजो में विभिन्न तरह की त्रुटियां भी पाई गई. जिसके चलते जिलाधीश कार्यालय ने ऐसे सभी प्रमाणपत्रों को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी करते हुए इस बारे में महानगर पालिका को भी सूचित कर दिया. ऐसे में अब मनपा द्वारा सभी संबंधित नागरिकों को इसकी सूचना पत्र के जरिए दी जा रही है. साथ ही ऐसे लोगों के नामों की सूची को वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है. इसके अलावा सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि, वे 11 अगस्त 2023 से 21 जनवरी 2025 के दौरान अमरावती तहसील कार्यालय से हासिल किए गए जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल प्रतिलिपी को 7 दिन के भीतर मनपा कार्यालय में जमा कराएं. इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि, यदि संबंधित जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र का कहीं पर भी कोई दुरुपयोग होता है तो संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
* अब तेरा क्या होगा भईया?
– पूर्व सांसद सोमैया ने मनपा की कार्रवाई पश्चात दी प्रतिक्रिया
– बचे हुए 490 प्रमाणपत्रों के बारे में भी जांच करने की मांग उठाई
गत रोज अमरावती मनपा द्वारा अमरावती तहसील कार्यालय से जारी 1654 विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र रद्द किए जाने की कार्रवाई किए जाते ही आज भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया अमरावती पहुंचे और उन्होंने मनपा मुख्यालय पहुंचकर इस कार्रवाई हेतु मनपा प्रशासन के प्रति आभार ज्ञापित किया. साथ ही उन्होंने इसे अपने द्वारा शुरु की गई पहल की सफलता बताते हुए कहा कि, उनकी लडाई आगे भी जारी रहेगी और वे गलत तरीके से जारी किए गए एक-एक जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने तक चैन से नहीं बैठेंगे और इसे लेकर खुद को मिल रही धमकियों से भी नहीं घबराएंगे. इस समय पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि, अमरावती शहर में कुल 2190 विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए गए थे. जिसमें से 1708 लोगों ने तहसील कार्यालय के मार्फत प्रमाणपत्र प्राप्त किए थे और शेष 482 लोगों ने सीधे जिलाधीश कार्यालय के जरिए जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल किए थे और वे 482 लोग एक बार भी मनपा के सामने उपस्थित नहीं हुए. ऐसे में 1654 लोगों के जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद बाकी बचे प्रमाणपत्रों के बारे में भी जांच-पडताल कर कार्रवाई की जानी चाहिए.
इसके अलावा पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करनेवाले नायब नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों सहित अन्य संबंधितों पर कार्रवाई करने के बारे में जिलाधीश द्वारा योग्य व उचित निर्णय लिया जाए.