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आवेदन करने को २ नवंबर तक समयावृध्दि
अमरावती प्रतिनिधि/दि.२८ – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर रोपवाटिका योजना अंतर्गत अमरावती जिले को १८ रोपवाटिकाओं का लक्षांक प्राप्त हुआ है. जिसमें सर्वसाधारण प्रवर्ग भौतिक १५ तथा अनुसूचित जाति प्रवर्ग भौतिक ३ इस पध्दति से रोपवाटिकाओं का वितरण होगा. इस योजना अंतर्गत रोपवाटिका निर्मिती के लिए जिले के अधिक से अधिक किसान आवेदन करें, इस आशय का आवाहन जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा किया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि, इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथी को २ नवंबर तक समयावृध्दि दी गई है. इस योजना के तहत आवेदन करनेवाले व्यक्ति के पास अपनी खुद की ०.४० हेक्टेयर जमीन तथा रोपवाटिका बनाने के लिए पानी की सुविधा रहना जरूरी है. इस योजना में लाभार्थी के चयन हेतु महिला कृषि पदवीधारकों को प्रथम, महिला गट व महिला किसानों को द्वितीय तथा सब्जी उत्पादक व अत्यल्प भूधारक किसानों तथा किसान समूहों को तृतीय प्राधान्य क्रमांक दिया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत पूरी तरह से नई रोपवाटिकाओं का निर्माण करना है. अत: इससे पहले सरकारी योजना का लाभ ले चुके अथवा निजी रोपवाटिका धारक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत एमआयडीएच, पोकरा व अन्य योजना से संरक्षित कृषि घटक का लाभ ले चुके लाभार्थियों को दूबारा इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र नहीं माना जायेगा. इस योजना के अंतर्गत टमाटर, बैगन, फुलगोभी, मिरची व प्याज आदि सहित अन्य साग-सब्जियों के पौधों को भी रोपवाटिकाओं का घटक माना जायेगा. जिसके लिए ३.२५ मीटर उंचाई के फ्लैट टाईप शेडनेट गृह, प्लास्टिक टनेल, पावर नैसपैक स्प्रेयर एवं प्लॉस्टिक क्रेटस् आदि घटकों के लिए १ हजार चौरस मीटर क्षेत्र के लिए ४ लाख ६० हजार रूपये का प्रकल्प खर्च अपेक्षित है. जिसमें से सरकार द्वारा २ लाख ३० हजार रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी. यह योजना प्रकल्प स्वरूप में क्रियान्वित करनी है. अत: इन चारों घटकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करना बंधनकारक रहेगा. अन्यथा यह प्रकल्प अनुदान के लिए पात्र नहीं माना जायेगा. इस योजना का लाभ लेने के इच्छूक लोग आगामी २ नवंबर तक महाडीबीटी वेबसाईड पर ऑनलाईन तरीके से अथवा संबंधित तहसील कृषि अधिकारी के पास ऑफलाईन तरीके से आवेदन कर सकते है. प्राप्त लक्षांक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित पध्दति से आवेदनों का ड्रॉ निकालकर जेष्ठता व प्राधान्य सूची के हिसाब से किसानों का चयन किया जायेगा. इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए तहसील कृषि अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है. इस आशय का आवाहन कृषि विभाग द्वारा किया गया है.