अमरावती/दि.24 – चांदूर रेल्वे पुलिस थाना क्षेत्र के हिरुलरोंघे बस स्टैंड पर आरोपी विशाल मडावी व रविकांत भोमकाले ने बस चालक राहुल देशमुख से विवाद करते हुए बस के कांच फोडे. इस मामले में जिला न्यायालय क्रं. 4 के न्यायमूर्ति ए. एस. आवटे की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए जुर्माने और जुर्माना न भरने पर कारावास की सजा सुनाई.
विशाल किसनराव मडावी (25), रविकांत रमेश भोमकाले (26, दोनो मांडवा, तह. चांदूर रेल्वे) यह दफा 353 के तहत 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 माह साधा कारावास, दफा 341 के तहत 250 रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक सप्ताह साधा कारावास, दफा 427 के तहत 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 माह साधा कारावास की सजा पाने वाले दोनों आरोपियों के नाम है. दोनों आरोपियों ने एसटी बस में हंगामा मचाते हुए चालक राहुल देशमुख के साथ विवाद किया. बस रोककर हेडलाइट फोटे. इस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई. सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एड. प्रशांत देशमुख ने दलीले पेश की.