अमरावती

सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप से 2 बरी

एफडीए अधिकारियों पर निकाली थी तलवार

अमरावती/दि.11 – स्थानीय मुजफ्फरपुरा परिसर में अन्न सुरक्षा अधिकारी के कामकाज में हस्तक्षेप करते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के साथ ही एफडीए अधिकारियों पर तलवार निकालने के मामले में नामजद शेख नबी शेख कादर तथा शेख यासिन शेख कादर को स्थानीय अदालत ने दोष मुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. परवेज खान ने सफल युक्तिवाद किया.
आरोप पत्र के मुताबिक 21 जून 2020 को एफडीए के वरिष्ठ सहायक आयुक्त के निर्देशानुसार 2 अन्न सुरक्षा अधिकारी नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लालखडी व ताज नगर मार्ग स्थित अन्न आस्थापनाओं की जांच पडताल करने हेतु गए थे. जहां पर लालखडी में सरकारी राशन दुकान के पास स्थित पीले रंग के मकान में सीढियों के नीचे इन दोनों अधिकारियों को गुटखा व पान मसाला के पैकेट रखे दिखाई दिए, तो दोनों अधिकारियों ने अपना परिचय बताने के साथ ही उक्त जगह का मुआयना किया और पान पराग, पान मसाला के 10 पैकेट एवं अन्य गुटखे के पैकेट को जब्त किया. इस समय मौके पर उपस्थित एक व्यक्ति ने इन दोनों अधिकारियों को यह कहते हुए धमकाने का प्रयास किया कि, यह उसका अपना निजी मकान है और यहां पर कोई भी व्यक्ति इस तरह से घुसकर कार्रवाई नहीं कर सकता. साथ ही उस व्यक्ति ने इन दोनों अधिकारियों के कब्जे से जब्त किए गए पान मसाला व गुटखे को छीन लिया और घर का दरवाजा भी भीतर से बंद कर दिया. इसके बाद उक्त व्यक्ति ने अपने घर की महिलाओं को आवाज देकर बुलवाया और उन्हें इन दोनों अधिकारियों के कॉलर व हाथ-पैर पकडकर फोटो खींचने हेतु कहते हुए विनयभंग के मामले में फंसा देने की धमकी दी. वहीं इस समय घर में मौजूद दूसरे व्यक्ति ने लोहे की तलवार लाकर दोनों अधिकारियों को जान से मारने का प्रयास किया. इस समय घर में मौजूद महिलाओं द्बारा किए गए बीच बचाव की वजह से दोनों अधिकारियों की जान बच गई थी. पश्चात दोनों अधिकारियों ने तुरंत ही फोन के जरिए पुलिस की सहायता मंगवाई और मामले की जांच के दौरान दोनों आरोपियों का नाम पता चलने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पश्चात यह मामला स्थानीय अदालत में सुनवाई हेतु पहुंचा. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को ग्राह्य माना और दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया.

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