अमरावती

बकाया संपत्ति कर पर प्रतिमाह 2 फीसद दंड

31 दिसंबर तक मिलेगी छूट

* कर वसूली के लिए मनपा प्रशासन सकारात्मक
अमरावती/दि.23– शहर में संपत्ति कर की वसूली को मनपा प्रशासन व्दारा गति प्रदान की गई हैं. इसके लिए सामान्य कर में कुछ छूट भी घोषित की गई हैं. जारी आर्थिक वर्ष 2022-23 के लिए संपत्ति कर की अदायगी करने पर संपत्ति कर के सामान्य कर में 31 दिसंबर तक 2 फीसद की छूट दी जाएगी. अन्यथा 1 जनवरी के बाद बकाया कर अदा करने पर पूरी राशि पर 2 फीसद दंड लगाया जाएगा.
इसके साथ ही ऑनलाइन पद्धति से टैक्स अदा करने के लिए नागरिकों का सकारात्मक प्रतिसाद मिले, इस हेतु सन 2022-23 के लिए तथा इसके बाद के कलावधि हेतु घोषित छूट के अलावा 1 फीसद अतिरिक्त छूट भी देह रहेगी. ऐसा मनपा प्रशासन व्दारा कहा गया हैं.

* शहर में 1.69 लाख संपत्तियां
कर विभाग व्दारा दी गई जानकारी के मुताबिक सन 2022-23 में कुल 1 लाख 69 हजार संपत्तिधारकों को टैक्स डिमांड की नोटिस भेजी गई थी.

* 10.50 करोड का बकाया
सन 2021-22 में करीब 50.50 करोड रुपए की टैक्स डिमांड थी. जिसमें से 10.50 करोड रुपयों की वसूली बकाया थी.
– गत वर्ष कर वसूली पर कोविड की महामारी का प्रभाव रहा, ऐसे में इस बार मनपा के सभी सहायक आयुक्त व कर अधिकारी शत प्रतिशत कर वसूली के लिए प्रयासशील हैं.

* अन्यथा प्रतिमाह 2 फीसद दंड
31 दिसंबर तक संपत्ति कर अदा करना अनिवार्य किया गया हैं. अन्यथा 1 जनवरी 2023 से कुल बकाया रकम पर 2 फीसद रकम दंड के तौर पर वसूली जाएगी. इस आशय की जानकारी मनपा के कर संकलन विभाग व्दारा दी गई हैं.

* वसूली के लिए मनपा की नोटिस
संपत्ति कर की वसूली हेतू कर विभाग व संबंधित जोन कार्यालयों व्दारा कमर कस ली गई हैं. मनपा के पास जानकारी पंजीकृत रहनेवाले प्रत्येक संपत्तिधारक को डिमांड नोटिस भेजी गई हैं. 50 हजार से अधिक संपत्ति कर बकाया रहने वाले संपत्तिधारकों को भी सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से नोटिस भेजी जा रही हैं.

* 31 तक 2 फीसद छूट
जारी आर्थिक वर्ष 2022-23 के लिए संपत्ति कर का भुगतान 31 दिसंबर तक करने पर संपत्ति कर के तहत सामान्य कर में 2 फीसद छूट दी जाएगी. इस सुवर्ण संधी का लाभ लेने हेतु नागरिक मनपा के जोन कार्यालय से संपर्क कर सकेत है. साथ ही कर की अदायगी ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते है.
– डॉ. प्रवीण आष्टीकर,
आयुक्त, अमरावती मनपा

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