बाल कामगार रखने पर 2 साल की जेल
अमरावती/दि.13 – किसी भी कामवाले स्थान पर यदि कोई बाल कामगार काम करता पाया जाता है, तो यह फौजदारी अपराध साबित होता है. जिसके लिए संबंधित मालिक, मुख्य मालिक व ठेकेदार के खिलाफ बाल कामगार प्रतिबंधक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाता है. उल्लेखनीय है कि, होटल, खेतीबाडी, ईट भट्टी व गन्ना कटाई जैसे उद्योगों व कामों वाले स्थान पर बाल कामगार रखे जाते है.
* बालकामगार रखने की है सख्त मनाई
कामगार कार्यालय द्बारा जनजागृति अभियान चलाते हुए बालकामगार कानून की जानकारी दी जाती है. किसी भी उद्योग अथवा काम वाले स्थान पर बालकामगार को काम पर रखने की सख्त मनाई है.
* 50 हजार का दंड, 2 वर्ष की सजा
बालकामगार मामलों में धारा 14 के तहत मालक व ठेकेदार दोषी पाए जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास अथवा 20 हजार से 50 हजार रुपए के जुर्माने अथवा दोनों की तरह की सजाओं का प्रावधान है.
* एक साल में 150 आस्थापनाओं की जांच
जिला कृति दल ने वर्ष 2022 में जनवरी से दिसंबर माह के दौरान 12 छापामार कार्रवाईयां की. जिसमें 150 आस्थापनाओं को भेंट देते हुए 5 बालकामगारों की मुक्तता की गई. इसके तहत 2 आस्थापना मालिकों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के साथ ही 6 किशोरवयीन कामगारों का नियमन किया गया.
* जिले में किसी भी आस्थापना धारक द्बारा अपनी आस्थापना में बाल कामगारों को काम पर न रखा जाए. यदि कहीं पर भी बाल कामगार काम करते हुए पाया जाता है, तो सजग नागरिकों द्बारा इसकी सूचना 1098 इस टोल फ्री क्रमांक पर संपर्क करते हुए दी जाए.
– राहुल काले,
कामगार अधिकारी, अमरावती.