नगर परिषद में हंगामा मचाने वाले को 2 वर्ष सश्रम कारावास
जिला न्यायालय के न्यायमूर्ति जोशी की अदालता का फैसला
अमरावती/ दि. 4- चांदूर रेलवे नगर परिषद कार्यालय में मुख्याधिकारी मंगेश खवले के कक्ष में आरोपी बंडू आठवले ने सभा में आत्मदहन करेगा, ऐसा ज्ञापन सौंपा और हंगामा मचाते हुए गालियां देना शुरु किया. इतना ही नहीं, तो कुर्सियां फेेंककर सरकारी काम में बाधा निर्माण कर एट्रासिटी एक्ट के तहत झूठे अपराध में फंसाने की धमकी दी. इस अपराध में जिला न्यायालय क्रमांक 6 के न्यायमूर्ति एस. बी. जोशी की अदालत ने आरोपी बंडू आठवले को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
बंडू पुंडलिकराव आठवले (मिलिंद नगर, तहसील चांदूर रेलवे) यह दफा 353 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना, दफा 448 के तहत छह माह कारावास व 100 रुपए जुर्माना, धारा 427 के तहत एक माह कारावास व 500 रुपए जुर्माना की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. चांदूर रेलवे नप. में मुख्याधिकारी के पद पर मंगेश खवले कार्यरत थे. उनके कक्ष में 22 जुलाई 2015 को दोपहर 12.25 बजे पार्षद बंडू आठवले उनके साथ पार्षद बच्चू वानरे, पार्षद पति श्रीनिवास सूर्यवंशी, नगराध्यक्ष के पति सुनील अग्रवाल उनके कक्ष में पहुंचे. बंडू आठवले ने 22 जुलाई 2015 को आमसभा में आत्मदहन करेंगा, ऐसा लिखित ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन पढने के बाद खवले ने मुद्दे के अनुसार समाधान करने के उद्देश्य से बोलना शुरु किया, परंतु आरोपी ने उच्ची आवाज में गालियां देना शुरु किया. यह सुनकर अन्य कर्मचारी वहां पहुंचे. आरोपी ने कक्ष की कुर्सियां फेंककर सरकारी काम में बाधा निर्माण की और एट्रासिटी के झूठे अपराध में फंसाने की धमकी दी. इसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया. सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र अंभोरे ने तहकीकात पूरी कर अदालत में दोषारोप पत्र दायर किया. अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज इंगले ने 6 गवाहों के बयान लिये. अदालत ने आरोेपी बंडू आठवले को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.