अमरावती

पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले को 2 वर्ष सश्रम कारावास

पुलिस वाहन के कांच भी फोंडे थे

न्यायमूर्ति ताम्हणेकर की अदालत ने सुनाया फैसला
इर्विन अस्पताल पुलिस चौकी के पास हुई थी घटना
अमरावती/ दि.19 – सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के इर्विन अस्पताल स्थित पुलिस चौकी के पास 17 जुलाई 2020 की दोपहर 12.30 बजे आरोपी शेख एजाजोद्दीन ने पुलिस कर्मचारी अशोक बुंदेले को गालियां देते हुए हमला किया. पत्थर मारकर घायल कर दिया. इस दौरान सिटी कोतवाली पुलिस का दल पहुंचा. उस दल के वाहन का कांच भी फोड डाला. इस मामले में नामजद आरोपी को जिला न्यायालय क्रमांक 3 के न्यायमूर्ति आर. वी. ताम्हणेकर की अदालत ने दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
आरोपी शेख एजाजोद्दीन शेख निजामोद्दीन (फिलहाल 30, अलीम नगर, अमरावती) यह कुख्यात आरोपी है. उसके खिलाफ कई अपराध दर्ज है. पुलिस हवालदार अशोक बुंदेले की शिकायत पर पुलिस ने शेख एजाजोद्दीन के खिलाफ दफा 353, 336, 504, 506 (ब), 427, सहधारा 3, सार्वजनिक प्रापर्टी को हानि प्रतिबंधक अधिनियम व धारा 142 के तहत अपराध दर्ज किया था. तहकीकात के बाद दोषारोपपत्र दायर किया. अतिरिक्त सरकारी वकील रणजित भेटालू ने दलिले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में हेडकाँस्टेबल बाबाराव मेश्राम, एनपीसी अरुण हटवार ने सहयोग किया.
इस तरह सुनाई सजा
अदालत ने आरोपी शेख एजाजोद्दीन को दोषी करार देते हुए धारा 353 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास, दफा 336 के तहत एक माह सश्रम कारावास व 100 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 दिन अतिरिक्त कारावास. धारा 427 के तहत छह माह सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास, धारा 3 सार्वजनिक प्रापर्टी को हानि प्रतिबंधक अधिनियम के अनुसार एक वर्ष कारावास व हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

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