अमरावती

नाबालिग की आबरु लूटने वाले को 20 वर्ष सश्रम कारावास

विशेष सत्र न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

अमरावती/ दि. 5- नाबालिग लडकी की आबरु लूटने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 7 हजार रुपए जुर्माना और जुर्मान न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा यहां के विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति शरद त्रिवेदी की अदालत ने सुनाया. 26 वर्षीय अकबर हुसैन अनवर हुसैन यह गुलशन चौक, बडा ताजबाग निवासी सजा पाने वाले आरोपी का नाम है.
नाबालिग लडकी की आबरु लूटने के अपराध में नामजद अकबर हुसैन के इस मामले की तहकीकात के बाद पुलिस ने दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. अदालत में सरकारी पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान लिये गए. 19 जून 2020 की शाम 7 बजे नाबालिग लडकी को घुमने ले गया था. उस समय 13 वर्ष की नाबालिग लडकी की आबरु लूटी. वह कक्षा 8 वीं में पढती थी. अदालत ने जुर्माने की रकम के 5 हजार रुपए पीडित लडकी को भरपाई के रुप में अदा करने के निर्देश दिये. सरकार की ओर से एड. सोनाली राउत ने दलीले पेश की.

 

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