बालिका की आबरु लूटने वाले को 20 वर्ष सश्रम कारावास
जिला न्यायालय ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
* बडनेरा पाचबंगला के पीछे खेत की घटना
अमरावती/ दि.29 – बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के पाचबंगला के पीछे खेत में फूल तोडकर देने के बहाने ले जाकर आरोपी परदेशीपुरा निवासी विशाल बालबेल ने 9 वर्षीय बालिका पर बलात्कार किया. इस मुकदमे में जिला न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति ए. एस. काझी की अदालत ने आरोपी विशाल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
विशाल अशोकराव बालबेल (फिलहाल 31, परदेशीपुरा, पाचबंगला, पुरानी बस्ती, बडनेरा) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार आरोपी विशाल पीडित लडकी के मोहल्ले में रहता है. पीडित बालिका की शिकायतकर्ता मां के भतीजे का आरोपी मित्र है. शिकायतकर्ता महिला अनुसूचित जाति की है. 11 सितंबर 2020 की दोपहर 3.30 बजे पीडित 9 वर्षीय बालिका उसकी बडी मम्मी के घर से घर वापस लौट रही थी. उस समय विशाल रोड पर खडा था. आरोपी विशाल ने पीडित लडकी को कहा कि, तु मेरे साथ खेत में चल, मैं तुझे खेत से फूल तोडकर देता हूं, लडकी ने मना किया तब आरोपी विशाल ने उसे जबरदस्ती पकडकर खेत में ले गया और खेत में बालिका पर बलात्कार किया. लडकी ने उसकी मां को सारी हकीकत बताई. मां की शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने विशाल बालबेल के खिलाफ दफा 376 (ए, बी), 354, 363, 323, सहधारा 4, 6, 8 पोस्को एक्ट, सहधारा 3 (1), (डब्ल्यू), 3 (2) (वी ए), अ. जा. ज. अ. प्र. कानून के तहत अपराध दर्ज किया.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक मा. अंबालकर ने कुल छह गवाहों के बयान लिये. शिकायतकर्ता महिला, पीडित बालिका व अन्य गवाहों के बयानों को मान्य करते हुए व अतिरिक्त सरकारी वकील आंबलकर की तलीले मान्य कर न्यायमूर्ति ने सजा सुनाई. इस मामले की सहायक पुलिस निरीक्षक शितल हिरोडे ने तहकीकात की. पैरवी अधिकारी के रुप में हेडकाँस्टेबल संतोष चव्हाण, एनपीसी अरुण हटवार ने सहयोग किया.
ऐसी सुनाई सजा
न्यायमूर्ति ए. एस. काझी की अदालत ने आरोपी विशाल बालबेल को दोषी करार देते हुए धारा 363 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास, 1 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास, धारा 4 पोस्को एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने में तीन माह अतिरिक्त कारावास, इसी तरह धारा 6 पोस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. तीनों सजा एकत्रित भुगतना होगा.