ग्राम पंचायत के 2448 सदस्य पद महिलाओं हेतु आरक्षित
553 ग्राम पंचायतों में होना है चुनाव, प्रशासन द्वारा पूर्व तैयारियों में गति, आज जारी होगी चुनाव की अधिसूचना
अमरावती/दि.15 – आगामी 15 जनवरी को जिले की 553 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने जा रहे है. जिसके तहत 1823 प्रभागों से 4896 ग्रापं सदस्य चुने जायेंगे. इसमें से 2448 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गये है. ऐसे में इन पदों पर योग्य महिला प्रत्याशी देने हेतु राजनीतिक दलों द्वारा जबर्दस्त विचारमंथन किया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर मंगलवार को इस चुनाव अधिसूचना जारी हो रही है. जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा चुनाव से संबंधित गतिविधियों को जमकर तेज किया गया है.
बता दें कि, राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव की पूरी जिम्मेदारी जिलाधीश शैलेश नवाल पर सौंपी है. सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा अंतिम मतदाता सूची घोषित कर दी है. वहीं 23 से 30 दिसंबर के दौरान नामांकन प्रक्रिया चलायी जायेगी. कोरोना काल के दौरान पहली बार बडे पैमाने पर जिले में निर्वाचन प्रक्रिया चलायी जा रही है. जिसके चलते निर्वाचन निर्णय अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ती एवं कर्मचारियों की कमी के संदर्भ में विभागीय आयुक्त से चर्चा करते हुए कर्मचारी उपलब्ध करने का निर्देश जारी किया गया है.
इस चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया संगणकीय प्रणाली के जरिये पूर्ण करने का आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है. जिसकी जिम्मेदारी जिलाधीश, तहसीलदार व आरओ को सौंपी गयी है. 30 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया खत्म होने, 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच-पडताल होने और 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की वापसी का अंतिम समय समाप्त होने के बाद आगामी 15 जनवरी को प्रात: 7.30 से शाम 5.30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलायी जायेगी.
सदस्य संख्या के आधार पर चुनावी खर्च की सीमा
ग्राम पंचायत चुनाव में संबंधित ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या के आधार पर निर्वाचन खर्च की मर्यादा तय की गई है. 7 से 9 सदस्यीय ग्रापं में 25 हजार, 11 से 13 सदस्यीय ग्रापं में 35 हजार और 15 से 17 सदस्यीय ग्रापं में 50 हजार रूपये तक अधिकतम खर्च हर प्रत्याशी द्वारा किया जा सकता है. साथ ही चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद एक महिने के भीतर सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा संबंधित अधिकारियों को पेश करना होगा.
अंगनवाडी सेविकाओं व सहाय्यिकाओं का चुनाव जीतने पर जा सकता है पद
इस समय जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रोें में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक वातावरण गरमाया हुआ है और कई अंगनवाडी सेविकाएं, सहाय्यिकाएं व मिनी अंगनवाडी सेविकाएं भी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर रही है. लेकिन यदि वे इस चुनाव में जीतकर ग्रापं सदस्य निर्वाचित होती है, तो उन्हें अपने मानधनवाले पद को छोडना पडेगा. इस आशय की स्पष्ट सूचना राज्य के महिला व बालकल्याण विभाग द्वारा जारी की गई है.
बता दें कि, एकात्मिक ग्राम विकास सेवा योजना अंतर्गत अंगनवाडी केंद्रोें के लिए मंजुर अंगनवाडी सेविका, सहाय्यिका व मिनी अंगनवाडी सेविका यह मानधनवाले पद है. सरकारी कर्मचारी नहीं रहने की वजह से मानधन पर नियुक्त कर्मचारियों को स्थानीय स्वायत्त संस्था तथा पंचायत समिती का चुनाव लडने की मान्यता दी गई है. ऐसे कर्मचारियों द्वारा चुनाव जीतने के बाद मानधनवाले पदों पर अनुपस्थित रहा जाता है. साथ ही उनका व्यवहार बदल जाता है. ऐसी शिकायतें इससे पहले बडे पैमाने पर सामने आयी है. जिसकी वजह से ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. जिसमें तय किया गया है कि, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना के कर्मचारियों ने चुनाव में विजयी होने और पद स्वीकारने के बाद अपने मानधनवाले पद से इस्तीफा देना चाहिए, और यदि वे खुद से इस्तीफा नहीं देते है तो उन्हें अनिवार्य तौर पर सेवा से हटा दिया जाये.