संपत्ति कर एकमुश्त भरने वालों को 25 प्रतिशत शास्ती छूट

मनपा प्रशासन का नागरिकों से टैक्स अदा करने का आवाहन

अमरावती /दि.25– अमरावती मनपा की तरफ से संपत्ति कर एकमुश्त अदा करने वालों को छूट दी जा रही है. 21 से 31 मार्च तक बकाया सहित संपत्ति कर एकमुश्त अदा करने वाले संपत्ति धारक को ऑफलाइन व ऑनलाइन तरीके से टैक्स भरने पर 25 प्रतिशत शास्ती में छूट दी जा रही है.
मनपा क्षेत्र में संपूर्ण संपत्ति के माध्यम से हर वर्ष मांग दर्ज की जाती है. करदाताओं को कर की नोटिस भेजकर कर अदा करने के लिए अनुरोध किया जाता है. टैक्स न भरने पर जुर्माना वसूली और समय आने पर संपत्ति सिल करने की कार्रवाई की जाती है. अधिक से अधिक वसूली होकर उसे शहर के विकास काम के लिए उपयोग में लाने के लिए यंत्रणा काम में जुटी हुई है. संपत्ति कर की प्रभावित वसूली के लिए व संभावित लक्ष्य पूर्ण करने के लिए मनपा की तरफ से छूट घोषित की गई है. इसका लाभ लेने का आवाहन मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने की है.

 

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