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होम आयसोलेशन का नियमों को तोडऩेवाले मरीज को २५ हजार का जुर्माना

मनपा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ज्योति कॉलोनी में की कार्रवाई

अमरावती/दि.२– होम आयसोलेट रहने के बावजूद भी बेखौफ होकर बाहर घूमनेवाले एक मरीज को २५ हजार रुपयों का जुर्माना सुनाया है. वहीं मरीज को घर में ना रखते हुए संस्थात्मक आयसोलेट करने के आदेश जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दिए है.
बता दें कि मनपा के स्वास्थ्य टीम के अधिकारी डॉ. सचिन बोंद्रे की टीम को जानकारी मिली थी कि ज्योति कॉलोनी में एक मरीज दुपहिया से बाहर घूम रहा है. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर मरीज के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की. मरीज के घर के सामने होम आयसोलेट का बोर्ड भी लगाया गया था. बावजूद इसके मरीज घर में ना रहते हुए बाहर दुपहिया पर घूम रहा था. जिसके बाद उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई. इसके अलावा उस मरीज की होम आयसोलेशन की अनुमति को रद्द कर उसे संस्थात्मक क्वारेंटाईन किया गया.
यहां बता दें कि लक्षण नहीं पाए जानेवाले मरीजों को उनकी सुविधा के लिए होम आयसोलेट रहने की अनुमति दी जाती है. इसके लिए उनसे शपथपत्र भी लिखवाया जाता है. इसके बावजूद होम आयसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अन्यों की जान खतरे में डालकर महामारी का प्रकोप बढ़ाने की कोशिश करते है. इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने दिए है.

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