अमरावतीमहाराष्ट्र

एक साल में मिली 26,268 घरकुलों को मंजूरी

अमरावती/दि.13– सभी को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास, रमाई, शबरी, यशवंतराव चव्हाण मुक्त एवं मोदी आवास जैसी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है और प्रत्येक योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घरकुलों का लाभ दिया जा रहा है. साथ ही इन योजनाओं के जरिए कई लोगों का अपने घर में रहने का सपना भी साकार हो गया है. इसके तहत विगत एक वर्ष के दौरान अमरावती जिले में 26 हजार 268 घरकुलों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मंजूरी मिली है.

बता दें कि, सरकार की ओर से घरकुलों को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण के अलग-अलग चरणों में आवास योजना के मानकों के तहत अनुदान मिलता है. इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु जरुरतमंद पात्र लाभार्थियों द्वारा संबंधित यंत्रणा के पास पूछताछ करते हुए घरकुल हेतु आवेदन करना आवश्यक होता है. इन योजनाओं के तहत घरकुल हेतु 1 लाख 20 हजार रुपए, शौचालय हेतु 12 हजार रुपए व मनरेगा के जरिए सरकारी निर्देशानुसार 18 से 22 हजार रुपए तक लाभ पात्र लाभार्थियों को मिलता है.

* कहां व कैसे करें आवेदन?
आवास योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामपंचायतों के पास आवेदन करना होता है. मोदी आवास योजना के लिए ग्रामसभा की मंजूरी आवश्यक होती है. वहीं शबरी व रमाई आवास योजना हेतु ग्रामसभा की मंजूरी की जरुरत नहीं होती है.

* किस योजना में कितने घरकुल?
– रमाई आवास – 4931
रमाई आवास घरकुल योजनांतर्गत सन 2023-24 के आर्थिक वर्ष दौरान 5221 घरकुलों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया था. जिसमें से 4931 घरकुलों को मंजूरी मिली है.
– शबरी आवास – 7159
शबरी घरकुल योजनांतर्गत सन 2023-24 के आर्थिक वर्ष दौरान 7906 घरकुलों का लक्ष्य तय किया गया था. जिसमें से 7159 घरकुलों को मंजूरी मिली है.
– मोदी आवास – 14178
मोदी आवास योजनांतर्गत जिले के लिए 14 हजार 178 घरकुलों का लक्ष्य तय किया गया था. जिसमें से पूरे 14 हजार 178 घरकुलों को मंजूरी प्रदान की गई है.

* किस योजना के लिए क्या है मानक?
– रमाई आवास
रमाई आवास योजनांतर्गत राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं नवबौद्ध संवर्ग के गरीब परिवारों को घरकुलों का लाभ मिलता है.
– शबरी आवास
इस योजना के तहत लाभार्थी की अनुसूचित जनजाति से होना तथा कम से कम 15 वर्ष तक महाराष्ट्र का निवासी होना अनिवार्य है. साथ ही लाभार्थी के पास अपनी खुद की या फिर सरकार द्वारा दी गई जमीन होनी चाहिए.
– मोदी आवास
इस योजना के तहत लाभार्थी का अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित होना एवं कम से कम 15 वर्ष महाराष्ट्र का निवासी होना जरुरी होता है. साथ ही लाभार्थी की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विविध प्रकार की घरकुल योजनाएं चलाई जाती है. जिनका पात्र लाभार्थियों ने निर्धारित प्रारुप में आवेदन करते हुए लाभ लेना चाहिए.
– प्रीति देशमुख,
प्रकल्प संचालक,
डीआरडीए.

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