अमरावतीमहाराष्ट्र

2800 वाहन चालकों को दंड, फिर भी नंबर प्लेट पर ‘दादा’ व ‘मामा’

फैन्सी नंबर प्लेट के खिलाफ यातायात पुलिस ने छेडा अभियान

अमरावती/दि.4– विगत 8 माह के दौरान शहर यातायात पुलिस ने करीब 2802 वाहनधारकों को ई-चालान के जरिए दंड लगाया है. लेकिन इसके बावजूद ‘दादा’, ‘मामा’, ‘काका’, ‘पापा’, ‘भाउ’ जैसे दिखाई देने वाली फैन्सी नंबर प्लेट पर अब तक लगाम नहीं लग पायी है. जिसके चलते अब शहर यातायात पुलिस द्वारा एक बार फिर फैन्सी नंबर प्लेट के खिलाफ अभियान शुरु किया जा रहा है.
बता दें कि, शहर में कई वाहनधारक, विशेषकर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपनी मोटर साइकिल व कार जैसे वाहन के नंबरों को लेकर फैन्सी नंबर प्लेट लगाते हुए ‘दादा’, ‘मामा’, ‘काका’ व ‘भाउ’ जैसी दिखाई देने वाली नंबर प्लेटों का प्रयोग किया जाता है. इसके साथ ही शहर में घटित होने वाली चेन स्नेचिंग की घटनाओं में शामिल रहने वाले दुपहिया सवार आरोपियों द्वारा भी अपने वाहन का नंबर किसी के भी समझ में न आये, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने वाहन की नंबर प्लेटों को कुछ अलग तरीके से दर्शाया जाता है. जिसके लिए रेडियम व फैन्स नंबर प्लेटों का प्रयोग किया जाता है. इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए शहर यातायात पुलिस द्वारा जारी वर्ष में विगत 8 माह के दौरान करीब 2802 वाहनधारकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 500 से अधिक वाहनोें की फैन्सी नंबर प्लेट को निकाला गया. साथ ही ‘नो पार्किंग झोन’ से उठाकर लाये गये वाहनों पर भी ऐसी फैन्सी नंबर प्लेट दिखाई देने पर ंसंबंधित वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई.
उल्लेखनीय है कि, शहर में कई दुपहिया व चारपहिया वाहनों की नंबर प्लेट पर ‘दादा’, ‘मामा’, ‘काका’, ‘पापा’, ‘भाउ’ व ‘बॉस’ जैसे अक्षर लिखे दिखाई देते है. यह संबंधित वाहनधारक के किसी नातेदार या रिश्तेदार के नाम नहीं होते, बल्कि वाहन हेतु आवंटीत 4 अंकों वाले नंबर को ही अलग तरीके से लिखते हुए उन्हें फैन्सी तरीके से दर्शाया जाता है. इसके अलावा इन दिनों कई दुपहिया वाहनों में अजीबो गरीब आवाज निकालने वाले और पटाखे की आवाज करने वाले साईलेंसर भी लगाये जाते है. जिनकी वजह से सडकों से गुजरने वाले अन्य लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पडता है. जिसे लेकर मिलने वाली शिकायतों को बेहद गंभीरता से लेते हुए शहर यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हेतु अभियान छेडा गया है.

* क्या कहता है नियम?
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वाहन के अगले व पिछले हिस्से पर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, जिस पर दर्ज रहने वाले अक्षर व अंक बेहद सुस्पष्ट रहना आवश्यक है. कार अथवा बाइक पर लगी रहने वाली नंबर प्लेट पर दर्ज अंकों व अक्षरों का आकार कम से कम 2 इंच रहना जरुरी है, ताकि उसे दूर से आसानी के साथ देखा, पढा व समझा जा सके.

* जारी वर्ष में जनवरी से अगस्त माह के दौरान बिना क्रमांक वाले तथा फैन्सी नंबर प्लेट वाले 2802 वाहनधारकों पर दंड लगाया गया. जारी वर्ष के दौरान अगस्त माह के अंत तक 62 हजार वाहन धारकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है. जिनके खिलाफ चालान देने की कार्रवाई की गई है. साथ ही अब फैन्सी नंबर प्लेट और बिना नंबर वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम और अधिक तेज की जाएगी.
– ज्योति विल्लेकर,
पुलिस निरीक्षक,
शहर यातायात पुलिस.

* महीना निहाय कार्रवाई
जनवरी                 264
फरवरी                 426
मार्च                     396
अप्रैल                    264
मई                      370
जून                      355
जुलाई                  411
अगस्त                  316

Related Articles

Back to top button