अमरावतीमहाराष्ट्र

सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपी बरी

अमरावती/दि.5 – स्थानीय पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती राव की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामजद 3 आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया.
इस्तगासे के मुताबिक फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 मई 2020 को शाम 7 बजे पीडित महिला अपने घर के सामने पैदल रास्ता पार कर रही थी. उसी समय एक मोटर साइकिल पर सवार होकर आये साजन शामा भोसले, श्यामदास शामा भोसले व जईदास उर्फ कोलट्या शामा भोसले (पारधी बेडा, राजूरा) ने उसे जबरन अपनी दुपहिया पर बिठाया तथा एन सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. साथ ही इस बारे में किसी को भी कुछ बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी. पश्चात पीडिता ने अपने घर लौटकर पूरी बात अपनी दादी को बतायी और दोनों ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 376, 376 (ड), 506 (ब) व 34 के तहत नामजद किया तथा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की ओर से युक्तिवाद किया गया तथा अदालत ने बचाव पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए तीनों आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया.
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. नरेंद्र दुबे ने सफल युक्तिवाद किया. जिन्हें एड. श्वेता एस. आचार्य ने सहयोग किया.

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