महाराष्ट्र के 89 कैदियों की 3 माह सजा माफ
कक्षा 10 से पदवी तक पढाई करने की वजह से लिया निर्णय
अमरावती/ दि.8 – महाराष्ट्र राज्य के कारागृह में कक्षा 10 वीं से पदवी स्नातक की पढाई कर चुके कैदियों की सजा माफ की जाती है. इसी श्रृंखला में अपर पुलिस महासंचालक व महानिरीक्षक ने अपने अधिकार में 3 अक्तूबर 2019 से 31 अक्तूबर 2023 के बीच 89 सजा प्राप्त कैदियों को 90 दिनों की विशेष सजा माफ को मंजूरी दी है. इसी तरह विभागीय कारागृह उपमहानिरीक्षक के अधिकार में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा करने वाले कैदियों को 60 दिनों की विशेष माफी दी गई है.
कैदियों का शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने और कैदियों में सामाजिक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व का महत्व विकसित हो, इस वजह से कैदियों को शैक्षणिक उपक्रम में शामिल होने के लिए प्रोसाहित किया जाता है. इसी तरह ज्यादा से ज्यादा कैदियों को शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ लेने चाहिए, इसके लिए यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक और इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ दिल्ली व्दारा संयुक्त उपक्रम के अनुसार 2014 से कारागृह में अभ्यास केंद्र व परीक्षा केंद्र शुरु किये गए है. कारागृह के परीक्षा केंद्र से 10 वीं, 12 वीं, समकक्ष पदविका, पदवी, स्नातकोत्तर, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये गए है. कारागृह से आजाद होने के बाद सुशिक्षित नागरिक के रुप में समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित होगा, स्वयं आर्थिक आय प्राप्त कर खुद के पैरों पर खडा हो पायेगा, इसका पीछे का ऐसा उद्देश्य है. सजा माफ हुए कैदियों में यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ से 10 वीं व 12 वीं समकक्ष हुए दो, पदवी प्राप्त करने वाले 80, स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वाला 1, इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ से स्नातकोत्तर की पढाई करने वाले 6 कैदियों का समावेश है.