अमरावती/प्रतिनिधि दि.२८ – स्थानीय न्यायालय ने बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत पिछले वर्ष 25 नवंबर 2020 को घटीत नाबालिग के विनयभंग के मामले में आरोपी आकाश पवार को तीन वर्ष सश्रम कैद व हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को नाबालिग घर के सामने नल पर पानी भर रही थी. उस समय आकाश पवार ने उसके साथ छेडखानी की. शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने यह मामला दफा 354 व पोस्को की धारा 8 के तहत दर्ज किया था. इस मामले में न्यायालय में सुनवाई के समय 7 गवाहों का परिक्षण किया गया. आरोपी के खिलाफ पोस्को अंतर्गत अपराध सिध्द होने से अतिरिक्त सह सत्र न्यायाधीश एस.जे.काले की अदालत ने आकाश पवार को 3 वर्ष सश्रम कैद व हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इसी आरोपी ने इससे पहले भी इसी नाबालिग से छेडछाड की थी. उस संबंध में भी अपराध दर्ज हुआ था, लेकिन उस समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम रहने से वह मामला बाल न्यायालय में न्याय प्रविष्ठ हुआ था. उसके बाद उसने दूसरा अपराध किया. जिसमें न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया. इस मामले में सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील एड.श्रीमती शशिकिरण पलोड ने दलीले दी. जांच अधिकारी एपीआई शुभांगी गुल्हाने ने मामले की जांच की.