अमरावती

नाबालिग लडकी को छेडने वाले पिता को 3 वर्ष सश्रम कारावास

परतवाडा/ दि.5 – नाबालिग लडकी घर में सो रही थी. इस समय उसके साथ अश्लिल छेडखानी करने के मामले में अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति एम. एच. पठाण की अदालत ने नराधमी पिता को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सोमवार को सुनाई.
चांदूर बाजार तहसील के शिरजगांव पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लडकी ने मौखिक शिकायत दी थी. उसके अनुसार 14 मार्च 2018 को आरोपी पिता ने नाबालिग लडकी के साथ अश्लिल छेडखानी की थी. पुलिस ने मामले की तहकीकात के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील जी. ए. विचोरे ने पांच गवाहों के बयान लिये. दलिलों को मान्य करते हुए आरोपी पिता को दोषी करार देकर उपरोक्त सजा सुनाई.

 

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