नाबालिग के अपहरण मामले में 3 साल का सश्रम कारावास
अमरावती /दि.26– एक नाबालिग लडकी का अपहरण कर उसका विनयभंग करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे 3 साल के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. सजा सुनाये गये आरोपी का नाम विशाल राजेंद्र ढगे (22, दहेली, नांदेड) बताया गया है.
चार्जशीट के मुताबिक नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लडकी 24 अक्तूबर 2020 को अचानक ही अपने घर से लापता हो गई थी. यह बात पता चलने पर लडकी के पिता द्वारा की गई जांच पडताल में पता चला कि, उसकी बेटी को विशाल ढगे अपने साथ भगाकर दहेली गांव लेकर गया है. जिसके बाद लडकी के पिता ने तुरंत ही नांदगांव खंडेश्वर पुलिस को इसकी जानकारी दी. पश्चात पुलिस ने दहेली गांव जाकर उक्त नाबालिग लडकी को विशाल ढगे के घर से बरामद किया था तथा उसके बयान के आधार पर विशाल के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. सोनाली क्षिरसागर ने 10 गवाह पेश करने के साथ ही जोरदार युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए न्या. पी. एन. राव की अदालत में आरोपी विशाल ढगे को अपहरण व विनयभंग के मामले में दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई. इस मामले में पैरवी अधिकारी के तौर पर गजानन नागे व अरुण हटवार ने सुनवाई के दौरान सहयोग किया.