अमरावती

बिना मास्कवालों से 30 लाख की दंड वसूली

डेढ वर्ष में 3,284 लोगों पर हुई कार्रवाई

अमरावती/दि.1 – कोविड संक्रमण को टालने और खुद भी उसे बचे रहने के लिए विगत डेढ वर्ष से जिला एवं मनपा प्रशासन द्वारा लगातार सभी नागरिकों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने का आवाहन किया जा रहा है. किंतु इसके बावजूद कोविड संक्रमण काल के दौरान कई लोगबाग बिना मास्क पहने ही शहर की सडकों पर घुमते रहे. ऐसे में मनपा प्रशासन ने विगत डेढ वर्ष के दौरान 3 हजार 284 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की. इसके साथ ही अप्रैल 2020 से अक्तूबर 2021 तक बिना मास्क पहने घुमनेवाले लोगों से 30 लाख 50 हजार रूपयों का दंड भी वसूल किया गया. जिसमें से मार्च से दिसंबर 2020 तक 2,093 लोगों से 8 हजार 95 हजार 150 तथा फरवरी से अक्तूबर 2021 इन नौ माह के दौरान 1 हजार 245 लोगों से 21 लाख 54 हजार रूपयों का जुर्माना वसूल किया गया. ऐसे में कहा जा सकता है कि, महामारी का कहर जारी रहने के दौरान भी अमरावती शहरवासी मास्क पहनने को लेकर काफी हद तक उदासिन व लापरवाह थे तथा बीमारी के खतरे के साथ-साथ मास्क नहीं पहनने को लेकर जुर्माने के तौर पर आर्थिक नुकसान भी उठाया गया.
बता दें कि, मार्च 2020 में कोविड की महामारी का संक्रमण शुरू होने के बाद इसके फैलाव को रोकने हेतु अन्य उपाययोजनाओं के साथ ही नाक और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया. साथ ही बिना मास्क घुमनेवाले लोगों से 200 रूपये के दंड की वसूली का प्रावधान किया गया. ऐसे में नियमों का कडाई से पालन कराने हेतु मनपा प्रशासन ने पुलिस विभाग का सहयोग लेते हुए कई पथक गठित किये. जिनके द्वारा शहर में अलग-अलग स्थानों पर नजर रखी जाने लगी. जिसके चलते लोगबाग कार्रवाई के भय से अपने चेहरे पर मास्क लगाने लगे. वहीं कई लोगबाग इसके बावजूद भी बिना मास्क लगाये शहर की सडकों पर घुमा करते थे. जिनके खिलाफ प्रशासन की ओर से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया.
ज्ञात रहे कि, विगत अप्रैल माह से लॉकडाउन लगाये जाने के बाद सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद थे. जिन्हें बाद में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत खुलने की अनुमति दी गई. ऐसे में बाजारों व प्रतिष्ठानों में भी जमकर भीडभाड होने लगी. जिसके चलते आम नागरिकों के साथ-साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाईयां की जाने लगी. जिसके तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं में नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ 3 हजार रूपये का दंड लगाने का प्रावधान किया गया. कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कई नागरिकों व आस्थापनाओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई. किंतु मई-जून माह के बाद जैसे-जैसे कोविड संक्रमितों के आंकडे कम होने लगे, वैसे-वैसे यह कार्रवाई भी सुस्त होने लगी और जुलाई माह के बाद मनपा द्वारा बिना मास्क पहने घुमनेवाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार भी सुस्त हो गई और धीरे-धीरे अब कार्रवाईयों का प्रमाण काफी अधिक घट गया है. विगत अक्तूबर माह में 30 दिनों के दौरान केवल 2 लोगों के खिलाफ ही प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है. जबकि इस दौरान अब अधिकांश लोगबाग बिना मास्क लगाये ही सडकों पर घुमते दिखाई देते है और सार्वजनिक स्थानों व प्रतिष्ठानों में पहले की तरह जबर्दस्त भीडभाड दिखाई देने लगी है. वहीं इन दिनों कोविड संक्रमण के नये स्वरूप व तीसरी लहर का खतरा भी जताया जा रहा है. किंतु नागरिकों के साथ-साथ खुद प्रशासन भी शायद अब इस खतरे को लेकर काफी हद तक उदासिन व लापरवाह हो चला है.

जारी वर्ष के दौरान की गई कार्रवाई

महिना         मामले      दंड की राशि
फरवरी           246          4,82,500
मार्च              365          4,19,500
अप्रैल            195          3,73,500
मई                231          3,91,500
जून               175          1,68,250
जुलाई             94           2,81,000
अगस्त           09              14,900
सितंबर          30              22,250
अक्तूबर           02               1,500

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