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ओबीसी के लिए मनपा में 30, जिप में 8 व पंस में 17 सीटें

अदालती फैसले के बाद नये सिरे से निकाला जायेगा आरक्षण का ड्रॉ

* राजनीतिक हलचले हुई तेज
अमरावती/दि.21– महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराये जाने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दे दी गई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी दो सप्ताह के भीतर स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाने का निर्देश भी जारी किया. ऐसे में अब अमरावती महानगरपालिका, जिला परिषद व पंचायत समिती में 27 फीसद आरक्षण लागू रहेगा. जिसके चलते मनपा की 98 में से 30, जिला परिषद की 66 में से 8 और पंचायत समिती की 112 में 17 सीटें ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित रहेगी.
बता दें कि, अमरावती मनपा के वर्ष 2017 के आम चुनाव में 87 सदस्यों में से 27 फीसद आरक्षण के अनुसार ओबीसी के लिए कुल 23 सीटें आरक्षित थी. वहीं अनुसूचित जाति के लिए 15 व अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित रखी गई थी. वहीं अब मनपा के नये सदन में 98 सदस्य रहेंगे, जिसमें से 30 सीटें ओबीसी संवर्ग के लिए आरक्षित रहेगी, जिन पर इससे पहले सर्वसामान्य सीटों के तौर पर ही चुनाव करवाया जाना था. परंतु अब राज्य में ओबीसी आरक्षण के अनुसार चुनाव करवाये जाने को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है. साथ ही आगामी दो सप्ताह के भीतर चुनाव करवाने के निर्देश भी दिये है. जिसके चलते ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव लडने की तैयारी करनेवाले प्रत्याशियों की उम्मीदें बंधती नजर आ रही है. उल्लेखनीय है कि, अमरावती महानगर पालिका की अंतिम प्रभाग रचना तय होने के साथ-साथ एससी, एसटी व महिला आरक्षण का ड्रॉ भी निकाला जा चुका है. परंतु अब ओबीसी आरक्षण के अनुसार चुनाव करवाये जाने का आदेश जारी होने पर मनपा में नये सिरे से आरक्षण का ड्रॉ निकाला जायेगा.
उधर अदालती फैसले के चलते अमरावती जिला परिषद में 8 तथा जिले की 11 पंचायत समितियों में 17 सदस्य पद ओबीसी संवर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे. इस बार अमरावती जिला परिषद के सभागार में 66 सदस्य है. जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 तथा ओबीसी के लिए 8 सदस्य पद आरक्षित रहेंगे. वही सर्वसाधारण यानी ओपन के लिए 33 सीटें रहेगी. इन सभी 66 सीटों में से 33 सीटों पर महिला आरक्षण रहेगा. जिला परिषद में भी प्रभाग रचना की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और 13 जुलाई को आरक्षण का ड्रॉ निकाला जाना था, जिसे जिले में बाढ व बारिश की स्थिति रहने के चलते स्थगित कर दिया गया था. वहीं जिला परिषद में अभी प्रभाग निहाय मतदाता सूची तैयार करने का काम भी बाकी है. ऐसे में जिला परिषद सहित पंचायत समिती के चुनावी कार्यक्रम को अब ओबीसी आरक्षण के साथ आगे बढाने में किसी खास दिक्कत का सामना नहीं करना पडेगा.
जिला निर्वाचन विभाग के मुताबिक जिले की 11 पंचायत समितियों में ओबीसी संवर्ग को 17 सदस्य पद मिलेंगे. जिसके तहत चांदूर बाजार पंस की 14 में से 3, मोर्शी पंस की 10 में से 2, वरूड पंस की 12 में से 2, अमरावती पंस की 10 में से 2, अचलपुर पंस की 12 में से 2, अंजनगांव पंस की 8 में से 2, दर्यापुर पंस की 10 में से 1, भातकुली पंस की 8 में से 1 तथा नांदगांव खंडेश्वर पंस की 8 में से 2 सीटें ओबीसी संवर्ग के लिए आरक्षित रखी जा सकती है.

* मेलघाट में ओबीसी प्रवर्ग नहीं
पेसा अंतर्गत रहनेवाले चिखलदरा व धारणी पंचायत समितियोें में अन्य पिछडावर्गीय का आरक्षण नहीं होता. चिखलदरा पंचायत समिती में एससी हेतु 1, एसटी हेतु 6 व सर्वसाधारण प्रवर्ग हेतु 1 सीट होती है. वहीं धारणी में एसटी हेतु 10 व सर्वसामान्य हेतु 2 सदस्य पद होते है. इसके अलावा तिवसा, धामणगांव रेल्वे व नांदगांव खंडेश्वर पंचायत समिती में फिलहाल चुनाव नहीं होनेवाले है.

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