अमरावतीमहाराष्ट्र

अमरावती में 300 महिलाएं चलाएंगी गुलाबी ई-रिक्शा

बजट में है प्रावधान, 17 जिलों की 10 हजार महिलाओं को मिलेगा लाभ

अमरावती/दि.13– राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेश किये गये बजट में राज्य के 17 जिलों की 10 हजार महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा दिये जाने की घोषणा की गई है. जिसमें अमरावती जिले का भी समावेश है. जिसके चलते 10 हजार पिंक ई-रिक्शा हेतु अमरावती जिले से भी 300 लाभार्थी महिलाओं को चुना जाएगा. जिससे संबंधित शासनादेश सरकार द्वारा जल्द ही जारी किया गया है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक पिंक ई-रिक्शा के लिए लाभार्थी महिलाओं अथवा युवतियों को महज 10 फीसद रकम अदा करनी होगी. वहीं 70 फीसद रकम नागरी सहकारी बैंक, जिला बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक व निजी बैंकों द्वारा कर्ज के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी और 20 फीसद आर्थिक भार राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा. वहीं इस कर्ज का भुगतान आगामी 5 वर्षों में करने की जिम्मेदारी लाभार्थी की रहेगी. महिला अथवा लडकियों को सुरक्षित यात्रा करना संभव हो, नौकरी उसी प्रकार रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध रहने वाले अमरावती सहित चुनिंदा 17 शहरों में इच्छूक महिलाओं को रिक्शा खरीदी के लिए आर्थिक सहायता व चलाने के लिए अन्य सुख सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. इच्छूक महिलाओं को ई-पिंक रिक्शें के लिए जिला महिला व बाल विकास अधिकारी के पास आवेदन करना होगा.

* पुरुषों द्वारा चलाए जाने पर होगी कार्रवाई
ई-पिंक रिक्शा लाभार्थी महिला की ओर से ही चलाई जा रही है, इससे संबंधित जांच करने की जिम्मेदारी यातायात नियंत्रक पुलिस विभाग और परिवहन विभाग की होगी. ई-पिंक रिक्शा पुरुष चलाते हुए पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है.

* इस प्रकार है लाभार्थियों की पात्रता
योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी का आधार कार्ड व पैन कार्ड, महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाणपत्र, परिवार प्रमुख की आय का प्रमाणपत्र, वार्षिक आय तीन लाख से कम हो, बैंक खाता पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, यह रिक्शा लाभार्थी महिला ही चलाएगी. इस आशय का गारंटी पत्र, आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है.

* इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के चयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. इसमें समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी रहेंगे. वहीं सदस्य के रुप में परिवहन अधिकारी, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग के अधिकारी, महिला आर्थिक विकास महामंडल जिला समन्वयक, नागरी बालक विकास प्रकल्प अधिकारी व सदस्य सचिव के रुप में संबंधित जिला महिला बाल विकास अधिकारी रहेंगी.

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