अमरावती

3,030 को मिला दस-दस हजार का कर्ज

कोविड संक्रमण काल में दी गई राहत और सहायता

अमरावती/दि.15 – कोविड संक्रमण काल के दौरान छोटे व्यापारियों सहित कई फेरीवाले आर्थिक समस्याओं व दिक्कतों में फंस गये थे. लॉकडाउन के चलते कईयों का व्यापार-व्यवसाय ही बंद हो गया था और लॉकडाउन काल के दौरान घर खर्च चलाने में पूरी जमापूंजी भी खत्म हो गई. ऐसे में नये सिरे से कामकाज शुरू करने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं था. इस बात के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना शुरू की गई. जिसके तहत पंजीकृत फुटकर व्यवसायियों व फेरीवालों को दस-दस हजार रूपयों की सहायता कर्ज के तौर पर उपलब्ध करायी जाती है. इस योजना के तहत अमरावती मनपा क्षेत्र में 7 हजार 59 आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से 3 हजार 30 फूटकर व्यापारियों व फेरीवालों को 10-10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई.

ऐसे मिलता है कर्ज

– केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाईन आवेदन करना होता है.
– जिसके बाद प्रशासन द्वारा आवेदक सच में फूटकर व्यापारी फेरीवाला है अथवा नहीं, इसकी जांच की जाती है.
– इसके बाद संबंधित आवेदक के बैंक खाते में रकम जमा की जाती है और यह कर्ज संबंधित व्यक्ति को अगले 12 माह के दौरान किश्त अदा करते हुए वापिस करना होता है.
– इस कर्ज की वापसी ऑनलाईन यानी युपीआय कोड के जरिये होती है.

70 लोगोें को दुबारा मिली सहायता

अमरावती मनपा क्षेत्र में अब तक कुल 3 हजार 30 फेरीवालों को इस योजना के तहत 10-10 हजार रूपये की सहायता कर्ज के तौर पर उपलब्ध करायी गई है. इसमें से नियमित तौर पर कर्ज की राशि अदा करनेवाले 70 लोगों को दूसरी बार भी कर्ज उपलब्ध कराया गया है.

एक साल में करना होता है कर्ज वापिस

व्यवसाय शुरू करने हेतु कर्ज मिलने के बाद अगले एक वर्ष के दौरान इसे ऑनलाईन पध्दति से यानी युपीआय कोड के जरिये वापिस करना होता है. इसमें कर्जदार को सात प्रतिशत ब्याज अदा करना होता है. वहीं सात फीसद ब्याज सरकार द्वारा अदा किया जाता है.

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