अमरावतीमहाराष्ट्र

राज्य के 322 पुलिस अधिकारियों को ‘पुरानी पेन्शन’

पीएसआई से डीवाईएसपी का समावेश

अमरावती/दि.4– राज्य के 322 पुलिस अधिकारियों को पुलिस महासंचालक कार्यालय ने पुरानी पेन्शन योजना लागू की है. इसमें पुलिस उपनिरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपअधीक्षक दर्जे के पुलिस अधिकारियों का समावेश है. यह सभी पुलिस अधिकारी 1 नवंबर 2005 को अथवा उसके पूर्व शासकीय सेवा में कार्यरत हुए है. वर्ष 2005 के बाद लगे शासकीय अधिकारी और कर्मचारी यह डीसीपीएस की बजाए पुरानी पेन्शन योजना लागू करने के लिए संघर्ष करते रहते पुलिस महासंचालक कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य के पुलिस अधिकारियों में हर्ष व्याप्त है.
महाराष्ट्र राज्य के जिन 322 पुलिस अधिकारियों को पुरानी पेन्शन योजना लागू हुई है, उनमें अमरावती शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 11 पुलिस अधिकारियों का समावेश है. 2 फरवरी 2024 के शासन निर्णय के तहत 1 नवंबर 2005 के पूर्व पद भर्ती विज्ञापन, अधिसूचना निर्गमित होने के प्रकरण में शासन सेवा में 1 नवंबर 2005 को अथवा उसके बाद कार्यरत हुए शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों को केंद्र शासन के पैटर्न पर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ति वेतन नियम का प्रावधान लागू करने के लिए एक समय पर्याय देने बाबत प्रावधान किया है. इस निमित्त से पुलिस उपनिरीक्षक पद की नियुक्ति बाबत विज्ञापन 11 दिसंबर 2003 को प्रकाशित किया गया था. इस विज्ञापन में शामिल हुए लोगों की 22 सितंबर 2005 के आदेश के तहत नियुक्ति होने से इन अधिकारियों को पुराना सेवा निवृत्ति वेतन नियम लागू करने का एक समय पर्याय दिया गया था. इसके मुताबिक राज्य के 330 अधिकारियों ने पुलिस महासंचालक कार्यालय को वैसा आवेदन भी दिया था. यह 330 पुलिस अधिकारी उनके विकल्प अनुरोध आवेदन के मुताबिक पुरानी पेन्शन नियम लागू होने के लिए पात्र साबित होने का आदेश डीजीपी ने 29 अगस्त को निकाला है. विशेष यानी इसमें 3 शहीद पुलिस उपनिरीक्षको का भी समावेश है. शहीद पीएसआई में अमरावती के उपेंद्र गुलदेकर का भी समावेश है.

* ऐसे है एडीजी के आदेश
नया भविष्य निर्वाह निधि खाता खोला जाए. उस खाते में राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन प्रणाली खाते के उनके हिस्से की रकम ब्याज सहित जमा की जाए. राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन प्रणाली के राज्य शासन के हिस्से की रकम ब्याज सहित राज्य की एकत्रित निधि में ट्रान्सफर करने की कार्रवाई करने के आदेश अप्पर पुलिस महासंचालक (आस्थापना) संजीवकुमार सिंघल ने दिए है.

* राज्य के 322 पुलिस अधिकारी पुरानी पेन्शन के लिए पात्र
राज्य के 322 पुलिस अधिकारी पुरानी पेन्शन नियम का लाभ मिलने पात्र साबित होने से उन्हें पुराना निवृत्ति वेतन लागू किया जा रहा है. पुराना निवृत्ति वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होने के लिए पात्र होने की तिथी से उनके राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन प्रणाली के खाते तत्काल बंद किए जाए.
– संजीवकुमार सिंघल
अप्पर पुलिस महासंचालक (आस्थापना)

* किसे मिलेगी पुरानी पेन्शन?
– बैच 1998 : 43 पुलिस अधिकारी
– बैच 1999 : 03 पुलिस अधिकारी
– बैच 2000 : 276 पुलिस अधिकारी

Related Articles

Back to top button