पदोन्नती का 33 प्रतिशत आरक्षण रद्द करने वाला निर्णय वापस ले
पिछडा वर्गीय स्वतंत्र अधिकारी कर्मचारी महासंघ की मांग
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विभागीय आयुक्त को सौंपा निवेदन
अमरावती/प्रतिनिधि दि.२० – राज्य के सभी पिछडा वर्गीय संगठन के आरक्षण हक्क कृति समिति के मार्गदर्शन में आज पिछडा वर्गियों की पदोन्नति के 33 फीसदी आरक्षण को रद्द करने वाले अधिनियम को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर पिछडा वर्गीय स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी महासंघ की ओर से विभागीय आयुक्त को निवेदन दिया.
निवेदन में बताया गया कि पिछडा वर्गियों की पदोन्नति का 33 फीसदी आरक्षण गैर कानूनी तरीके से सरकार ने रद्द किया है. जिससे पिछडा वर्गियों में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर रोष उमड रहा है. यह निर्णय तत्काल रद्द किया जाए व सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित याचिका के अंतिम निर्णय के अधिन रहकर पिछडा वर्गियों के कोटे के पदोन्नति 33 फीसदी रिक्त पदों को बिंदू नियमावलि के अनुसार भरने की मांग की गई. निवेदन सौंपते समय अध्यक्ष विजय चौरपगार, कार्याध्यक्ष बी.ए.राजगडकर, महासचिव प्रल्हाद धुर्वे, कोषाध्यक्ष विश्वास यु.दंदे आदि उपस्थित थे.