अमरावती

शहर में 35 लाख की बिजली चोरी का पर्दाफाश

महाविरतण के 12 उडनदस्ते ने की 82 ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई

अमरावती/दि.23 – विदर्भ के 11 जिलों में महावितरण के 12 उडनदस्ते के व्दारा शहरी क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान छेडा गया हैं. 3 दिनों में की गई छापामार कार्रवाई में अमरावती शहर के 82 ग्राहकों व्दारा की जा रही 35 लाख 23 हजार रुपए की बिजली चोरी का पर्दाफाश किया हैं. आपसी समझौते के बाद रकम न भरने वाले बिजली ेचोेरो के खिलाफ अपराध दर्ज करवाने की प्रकिे्रया शुरु की गई हैं.
शहरी क्षेत्र के कुछ परिसरों में अनाधिकृत तरीके से बिजली चोरी होने के कारण शार्ट सर्किट, बार-बार बिजली आपूर्ति बंद होने जैसी शिकायतें बढ गई है. इस वजह से महावितरण को भी बेवजह ग्राहकों की बाते सुनना पड रहा है. उसके साथ ही महावितरण को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है इसके कारण महावितरण ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाने का नियोजन किया है. इसके लिए अधीक्षक अभियंता दिलीप खानंदे की पहल पर विदर्भ के 11 जिलों में 12 उडनदस्तें भेजकर छापामार कार्रवाई की जा रही हैं. आगामी वक्त मेें बिजली चोरी के खिलाफ अभियान और भी अधिक तेज चलाने का नियोजन किया गया है ऐसी जानकारी कार्यकारी अभियंता आनंद काटकर ने दी. बिजली मीटर के साथ छेडखानी की तो, महावितरण की ओर से बिजली ग्राहकों के खिलाफ धारा 135 के तहत फौजदारी का अपराध दर्ज किया जाता है 14 से 16 जून के बीच शहर में बिजली चोरी के खिलाफ की गई कार्रवाई में भाजी बाजार में 31, कडबी बाजार में 50 और जवाहर गेट परिसर में 1 ऐसे 82 ग्राहकों पर 1 लख 95 हजार 672 यूनिट यानि 35 लाख 23 हजार 470 रुपए की बिजली चोरी होने का मामला उजागर हुआ. उन्हें 4 लाख 78 हजार रुपए बिजली चोरी की रकम के अलावा जुर्माना ठोका गया.
बिजली मीटर के साथ छेडछाड कर ग्राहक बिजली बिल कम करने का प्रयास करते है. इसके लिए मॅग्नेट या चीप लगाकर बिजली चोरने का प्रयास किया जाता है. ऐसे कई मामले उजागर हुए है, बिजली मीटर में छेडछाड करना यह विद्युत कानून के अनुसार अपराध है. इसके अनुसार बिजली ग्राहक पर धारा 135 के तहत फौजदारी अपराध दर्ज किया जाता है. ग्राहक पर बिजली चोरी की गई यूनिट की दोगुना रकम वसूली जाती है, अपराध सिद्ध होने पर 3 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान हैं.

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