अमरावती
धमकाने के आरोप से 4 आरोपी बाइज्जत बरी
परतवाडा/ दि. 5- अचलपुर के जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति आरडी चोगले की अदालत ने गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नामजद 4 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया. संजय कोल्हे, शोभा कोल्हे, शैलेश भिडेकर, विक्की खंडारे यह बरी होनेवाले व्यक्तियों के नाम है.
चारों आरोपियों के खिलाफ अचलपुर पुलिस थाने में दफा 294, 506, 34 के तहत 12 फरवरी 2016 के दिन अपराध दर्ज किया गया था. चारों आरोपियों ने शिकायतकर्ता को अश्लील गालियां देेते हुए जान से मारने की धमकी दी थी. अचलपुर की अदालत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था. इस मामले में आरोपियों की ओर से एड. सरफाराज अहमद मो. करीम ने दलीले पेश की. अदालत ने उनकी दलीलों को मान्य करते हुए चारों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया.