अमरावती/दि.23- 4 मार्च 2017 को नागपुरी गेट पुलिस ने 400 किलो गोवंश के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपी अब्दूल शमीम अब्दूल कदीर कुरेशी, सलीम अहमद अब्दूल शमीम कुरेशी, अब्दूल रउफ शेख करीम कुरेशी व शेख वली शेख गुल्लु इन 4 आरोपियों को आरोपी अब्दूल शमीम अब्दूल कदीर कुरेशी के घर से मास कांटते हुए रंगेहाथ पकडा था. यहां से शिंग, पांव, मास व जानवर कांटने के साहित्य कुल्हाडी, छूरी, सतुर बरामद किये थे. आरोपियों के खिलाफ धारा 5 (ए)(बी), 9 महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम और भादवि की धारा 429 के तहत मामला दर्ज किया. लेकिन संबंधित मास किस जानवर का है, यह साबित नहीं होने से कोर्ट ने चारों आरोपियों को निर्दोष बरी किया.
इस मामले में 8 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. बचाव पक्ष के वकील एड. मोहसिन शेख ने सभी गवाहों की फेर जांच कर कोर्ट को बताया कि, जब्त किया हुआ मास कौनसे जानवर का है, यह सिद्ध नहीं हुआ. जिस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलिलों को मान्य कर चारों आरोपियों को निर्दोष बरी कर दिया. मामले में एड. मोहसिन शेख को एड. शहजाद शेख, एड. जुबेर शामी व एड. शोएब अफसर ने सहयोग किया.