अमरावती / दि. २९– प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी डी.जे. कलस्कर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी सतीश रामचंद्र
मल्ल (गोकुल कालोनी, साईनगर) को ७ माह कारावास और साढे़ चार लाख रुपए की नुकसान भरपाई फरियादी अशोक धनराज ओझा (नवाथे प्लाट, अमरावती) को देने का फैसला सुनाया. आरोपी ने यदि साढे़ चार लाख रुपए का भुगतान नहीं किया तो एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.
उधार दिए थे २.७५ लाख रुपए
इस्तगासे के अनुसार फरियादी अशोक धनराज ओझा ने आरोपी सतीश रामचंद्र मल्ल को उधारचिट्ठी लिखकर १२ अप्रैल २०१४ को २ लाख ७५ हजार रुपए का चेक दिया था. बदले में आरोपी ने डॉ.पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑप. बैंक का इतनी ही राशि का चेक वर्ष २० नवंबर २०१५ की तारीख में फरियादी अशोक ओझा को दिया था. जिसके अनुसार अशोक ओझा ने पंजाब नेशनल बैंक में अपने खाते में यह चेक जमा करने डाला. लेकिन आरोपी सतीश मल्ल द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया. जिससे फरियादी अशोक ओझा ने आरोपी को नोटिस दी, लेकिन आरोपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया. जिससे फरियादी ओझा ने धारा १३८ के तहत कोर्ट में केस दायर की. उनकी ओर से एड.राजेंद्र एम. अग्रवाल ने सफल पैरवी की. लगातार ७ वर्षों तक चले इस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी डी.जे. कलस्कर ने १ अक्टूबर २०२२ को यह फैसला सुनाया.