मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने पर 4 हजार रुपए जुर्माना

अमरावती/दि.1 -जिले में सुधारित मोटर वाहन कानून को अमल में लाया जा रहा है. सुधारित कानून में यातायात नियमों का पालन न करने पर वसुले जाने वाली जुर्माने की रकम पर बढ़ोत्तरी की गई है. इस बाबत जिला यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक गोपाल उंबरकर के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने जनजागृति अभियान चलाया है. यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कितना जुर्माना भरना पड़ेगा या सीधे कोर्ट में जाना पड़ेगा,इस बाबत जानकारी वाले फलक मुख्य महामार्ग, मुख्य चौक व भीड़ के स्थान पर जनजागृति के लिए लगाये गए हैं. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते दिखाई देने पर चारपहिया वाहनों से 4 हजार रुपए जुर्माना वसुला जाएगा.
वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस,आरसी बुक,वाहन का इंशुरन्स, पीसूयी प्रमाणपत्र, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
ग्रामीण यातायात पुलिस ने वसुला जुर्माना
अवैध यात्री यातायात के 738 केसेस में 18,4,700 रुपए, बिना परवाना वाहन चलाने वाले 1045 केसेस में 10,4500, ट्रीपल सीट वाहन-9124 केसेस में 663000, वाहन चलाते समय मोबाइल पर- 4347 से 590500, नो पार्किंग-9760 केसेस में 687800, तेज गति वाले वाहन के 1465 केसेस में 183000, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 385कसेस में 12000, बिना हेल्मेट 275 केसेस से 30000, ऐसे कुल 165738 मामलों में 20181500 रुपए जुर्माना वसुला गया.
इस तरह वसुला जाएगा जुर्माना
अपराध पुराना जुर्माना नया जुर्माना
बिना वैध पंजीयन 1000 2000
अनुज्ञापत्र अपात्र चालक 500 10 हजार
दुपहिया चलाते समय मोबाइल 200 1000
चारपहिया चलाते समय मोबाइल 200 4000
एक दिशा मार्ग पर प्रवेशबंदी 200 500
फॅन्सी नंबर प्लेट 1000 1000
ट्रीपलसिट 200 1000
नो हॉर्न, कर्णकर्कश हॉर्न 200 1000
नो पार्किंग 200 सीधे कोर्ट
जिले में सुधारित मोटर वाहन कानून को अमल में लाया जा रहा है. इसमें जुर्माने की रकम बढ़ाने जाने से वाहन चालक व नागरिकों को नये कानून की दंडात्मक प्रावधान की जानकारी के लिए जनजागृति फलक लगाये गए हैं.
– अविनाश बारगल, एसपी