राज्य के 41 हजार कैदी मतदान से रहेंगे वंचित
न्यायाधीन कैदियों को चुनाव लडते आ सकता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं
अमरावती /दि. 10– देश में लोकतंत्र का महासंग्राम जारी है. राज्य में लोकसभा के चुनाव पांच चरणों में हो रहे है. ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उम्मीदवारों की तरफ से विविध युक्ति अजमाई जा रही है. लेकिन राज्य में कारागृह के करीबन 41 हजार 477 कैदी इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान से वंचित रहनेवाले है. कारागृह के कैदियों को चुनाव लडते आ सकता है, लेकिन मतदान करते नहीं आ सकता, ऐसी केंद्रीय चुनाव आयोग की नियमावली है.
कारागृह प्रशासन के नेशनल प्रिझम इन्फॉर्मेेशन पोर्टल पर सोमवार 8 अप्रैल की आंकडेवारी के मुताबिक राज्य में 9 मध्यवर्ती कारागृह, 31 जिला कारागृह और 19 ओपन कारागृह, एक महिला, विशेष कारागृह, बोस्टन स्कूल ऐसे कुल 41 हजार 477 कैदी इन कारागृह में है. राज्य में कैदी बंदी क्षमता 24 हजार 722 रही तो भी क्षमता से अधिक कैदी इन सभी कारागृह में कैद है.
* 9 मध्यवर्ती कारागृह में ऐसी है कैदियों की संख्या
राज्य के 9 मध्यवर्ती कारागृह में से नागपुर कारागृह में 1302, अमरावती 1279, नाशिक 2581, येरवडा (पुणे) 6797, छत्रपति संभाजीनगर 1676, मुंबई आर्थर रोड 3559, ठाणे 4322, कोल्हापुर 2107 और तलोजा कारागृह में 2877 कैदी कैद है.
* 31 जिला कारागृह के कैदियों की संख्या
राज्य के 31 जिला कारागृह में से अहमदनगर कारागृह में कैदियों की संख्या 224, अकोला 429, बीड 419, भंडारा 384, बुलढाणा 375, चंद्रपुर 689, धुले 270, जलगांव 556, भुसावल 50, जालना 165, भायखला 416, नांदेड 663, धाराशीव 276, परभणी 342, रत्नागिरी 200, सांगली 501, सातारा 339, सोलापुर 468, सावंतवाडी 53, सिंधुदुर्ग 56, कल्याण 2146, वर्धा 455, यवतमाल 370, वाशीम 256, नंदूरबार 202 और कोल्हापुर जिला कारागृह में 2107 कैदी कैद है.
* 19 ओपन कारागृह में कैदियों की संख्या
– अकोला (महिला) ओपन कारागृह में कैदियों की संख्या 33 है. वहीं अमरावती में 58, मोर्शी 176, पैठण 457, धुले 38, गढचिरोली 86, कोल्हापुर 85 और लातुर में 7 महिला कैदी है.
– मुंबई (महिला) : मुंबई ओपन महिला कारागृह में कैदियों की संख्या 387 है. वहीं नागपुर में 89, नाशिक रोड 97, विसापुर 248, येरवडा (महिला) 277, रत्नागिरी 33, आटपाडी कालोनी 7, सिंधुदुर्ग 21, ठाणे 28, वर्धा 20, यवतमाल 19 और छत्रपति संभाजीनगर ओपन कारागृह में 72 कैदी है.
* इस कारण कैदी मतदान से वंचित
धारा 63 के मुताबिक मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक को जिस निर्वाचन क्षेत्र में नाम शामिल है. उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते आ सकता है. लेकिन कारागृह में रहे कैदी अथवा पुलिस कस्टडी में रहनेवाले को मतदान करने पर पाबंदी लगाई गई है. जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62 के मुताबिक यह प्रावधान रहने की जानकारी विधितज्ञों ने दी है.
* इन आरोपो के कैदी है कारागृह में
हत्या, आतंकवादी कृत्य, देश विरोधी कार्रवाई, दो गुटो के संघर्ष, बाल लैंगिक अपराध, डकैती, नक्सलवादी कार्रवाई, दुष्कर्म, हत्या का प्रयास करने आदि.
* कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया
चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 63 (5) के मुताबिक कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया है. लेकिन न्यायाधीन कैदियों को न्यायालय की सहमति से नामांकन दाखिल कर चुनाव लडते आ सकता है.
– जालिंदर सुपेकर, विशेष पुलिस महानिरीक्षक (कारागृह, पुणे)