अमरावती

लोक अदालत में बिजली ग्राहकों के 433 मामले हुए हल

ग्राहकों से वसूले 74 लाख 48 हजार रुपए

अमरावती/दि.15 – शनिवार को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में विदर्भ के बिजली चोरी की व बकायादार ग्राहकों के दाखल पूर्व व प्रलंबित ऐसे 433 मामले हल किए गए. महावितरण की उपलब्ध सहूलियत का लाभ लेते हुए संबंधित ग्राहकों ने 74 लाख 48 हजार रुपए की बकाया रकम भरी है.
बिजली चोरी की व बकायादार विदर्भ के ग्राहकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सहभागी होने बाबत नोटीसे भेजी गई थी. इनमें 433 प्रकरणों का निपटारा हो सका व 74 लाख 48 हजार रुपए बकाया वसुल किए गए.
अमरावती जिले के 60 ग्राहकों ने लोक अदालत में सहभागी होकर 6 लाख 32 हजार बकाया रकम भरकर अपनी मामले हल किए. वहीं यवतमाल जिले के 91 ग्राहकों ने लोक अदालत में सहभागी होकर 8 लाख रुपए की बकाया रकम भरकर अपने मामलों का निपटारा किया. बावजूद इसके नागपुर ग्रामीण मंडल व शहर मंडल का समावेश रहने वाले नागपुर जिले के 114 ग्राहकों ने 18 लाख 77 हजार रुपए का भरना कर अपने प्रकरणों का निपटारा किया. वहीं अकोला जिले में 5 लाख 98 हजार रुपए बकाया भरने वाले 16 ग्राहकों के मामले सामोपचार से मिटाये गए. इसके साथ ही वाशिम जिले के 27 ग्राहकों ने 1 लाख 70 हजार, गोंदिया जिले के 88 ग्राहकों ने 14 लाख 78 हजार तो भंडारा जिले के 37 ग्राहकों ने 1 लाख 77 हजार रुपए की बकाया रकम भरकर अपने मामलों का निपटारा किया.
लोक अदालत सफल होने के लिए विधि सेवा प्राधिकरण सहित नागपुर परिक्षेत्र के प्रादेशिक संचालक सुहार रंगारी के मार्गदर्शन में नागपुर परिमंडल के मख्य अभियंता दिलीप दोडके, अकोला परिमंडल के मुख्य अभियंता अनिल डोये,अमरावती परिमंडल के मुख्य अभियंता पुष्पा चव्हाण व गोंदिया परिमंडल के मुख्य अभियंता बंडू वासनिक सहित महावितरण के विधी सलाहकार डॉ. संदीप केने, विधि अधिकारी सुनील उपाध्याय,शैलेंद्र फुले,श्रीकांत चेडे,प्रशांत मडावी,राहुल खंडारे व वरिष्ठ व्यवस्थापक डॉ.अविनाश आचार्य, कार्यकारी अभियंता राजेन्द्र गिरी एवं अभिजित सूर्यवंशी आदि अधिकारी व कर्मचारियों ने प्रयास किया.

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