अमरावतीमहाराष्ट्र

छत्रसाल नगर में 45 सिलेंडर जब्त

अमरावती/दि.26– जिला प्रशासन अंतर्गत आने वाले अन्न धान्य वितरण विभाग के अधिकारियों को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर छत्रसाल नगर में संतोष अमृतलाल गुप्ता के घर पर छापा मारकर 7 घरेलू और एक व्यवसायिक सिलेंडर सहित कुल 8 सिलेंडर बरामद किए है. जिसमें से 1 घरेलू सिलेंडर अवैध होने की जानकारी विभाग को मिलने से उसे भी जब्त कर लिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने यहां जांच पडताल करने पर गुप्ता के घर के बाहर खडे अपे क्रमांक एमएच- 27/बीडब्ल्यु/4642 में 3 भरे व्यवसायिक सिलेंडर और 1 खाली सिलेंडर के साथ 5 घरेलू सिलेंडर दिखे. इसी प्रकार दक्षिण दिशा में खडे इलेक्ट्रिक वाहन क्रमांक एमएच-27/डीके-1964 में एक व्यवसायिक सिलेंडर और पास में खडे एमएच 27/बीडब्ल्यू8196 वाहन में 5 घरेलू सिलेंडर और 1 व्यवसायिक सिलेंडर दिखाई दिए. विभाग ने इतने सिलेंडर किस वजह से जमा? ऐसा सवाल पुछने पर गुप्ता ने बताया कि वह सिलेंडर एजेंसी में वितरण का काम करता है. एजंसी में काम करने का पहचान पत्र भी दिखाया. एजंसी में पूछताछ करने पर अधिकारी ने बताया कि उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया है. जिससे विभाग ने गुप्ता का पहचान पत्र जब्त कर लिया और सिलेंडरों के कागज मांगने पर घर में रखे अलग-अलग नाम ेस 10 गैस सिलेंडर की पावती बुक दिखाई. किंतु संतोषजनक जवाब न मिलने पर वह पावती बुक भी जब्त कर ली गई. जैसे ही विभाग के अधिकारी घर से थोडी दूर पर पहुंचे तो वहां एक वाहन एमएच27/पी-0316 अतुल शक्ति नामक आटो में भी गैस सिलेंडर छिपाकर रखने की जानकारी मिली. उस वाहन का ताला तोडकर तलाशी ली तो उसमें 28 गैस सिलेंडर में 4 घरेलू गैस सिलेंडर 5 खाली इंण्डेन सिलेंडर, एचपी के 18 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए गए. गुप्ता को इस संबंध में पुछने पर इन गैस सिलेंडरों से कोई भी लेना-देना न होने की बात कही. ऐसे में विभाग ने वह सभी गैस सिलेंडर जब्त कर लिए. कुल मिलाकर इस कार्रवाई में विभाग ने 45 गैस सिलेंडर अवैध रुप से जमा करने की कार्रवाई की है. वहीं एमएच-27/डीके-1964 और एमएच-27डीडब्ल्यू-8196 यह वाहन गाडगे नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

बताया जाता है कि संतोष गुप्ता अवैध रुप से निवासी बस्तियों में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पिछले कई महीनों से कर रहा है. ऐसे में अवैध तरीके से सिलेंडरों को जमा करने से बस्ती में अनहोनी घटना होने से इंकार नहीं किया जा सकता. इसलिए विभाग ने संतोष गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियिम 1955 की धारा3 व 7 के अनुसार अपराध दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है. यह कार्रवाई अन्न व आपूर्ति निरिक्षक निखिल नलावडे के नेतृत्व में अन्न व धान्य वितरण के कनिष्ठ लिपीक राहुल बिजवे, पुलिस अधिकारी राज देवीकर और पाटिल ने की.

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