अमरावतीमहाराष्ट्र

47 हजार कर्जदार साहूकारों के शिकंजे में

55 करोड का कर्ज, 18 हेक्टेयर जमीन साहूकारों के पास से मुक्त

अमरावती/ दि. 26-कृषि के लिए लगनेवाले फसल कर्ज के अलावा किसान ने निजी साहूकार से कर्ज लिया है. बगैर कृषि कर्ज लेनेवालों की जिले की संख्या 47 हजार 326 है. उन्होंने 55 करोड 80 लाख रूपए का कर्ज किया है. इसमें ब्याज न देकर कर्ज लेनेवाले 144 कर्जदारों ने 17 लाख 90 हजार रूपये ब्याज पर लिए है. खरीफ व बाद में रबी सत्र में किसानों ने कर्ज की रकम साहूकार की ओर से ली है. साहूकारों ने वसूली के लिए दबाब डालना शुरू किया है.
साहूकार की ओर से कर्ज दिलवाने वाले अधिकांश अल्पभूधारक है. इस कर्ज के लिए उन्होंने अपने पास के आभूषण, घर व अन्य स्थायी संपत्ति साहूकारों के पास गिरवी रखी है. कुछ अल्पभूधारको को बैंक ने कर्ज देने से इंकार किए जाने से साहूकार का सहारा लेना पडता है. उनकी एकड, दो एकड जमीन साहुकार के पास गिरवी है. इस बार औसतन आय देखकर उन्हें साहूकार का कर्ज अदा करने की संभावना नहीं है.
* 42 साहूकार के खिलाफ 29 फौजदारी दर्ज
महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 के अनुसार जिला उपनिबंधक कार्यालय के पास अभी तक 291 मामले दर्ज है. इसमें सेे 256 मामलों का निराकरण हुआ है. 43 मामले अभी तक प्रलंबित है. 29 मामले में 42 साहुकार के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की गई. कार्यवाई के सर्वाधिक मामले अमरावती तहसील के है. 20 साहुकार के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है.
* 18 हेक्टर जमीन वापस दिलवाई
खेत जमीन गिरवी रखकर उसके बदले कर्ज की वसूली के लिए साहूूकारों ने हडपी 18.80 हेक्टर जमीन वापस किसानों को दिलवाई गई है. महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम अस्तित्व में आने से लेकर मार्च 2023 तक जिला उपनिबंधक कार्यालय के पास 48 शिकायतें दर्ज हुई है. 1 अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 आखिर 3, ऐसे कुल 51 मामले दर्ज हुए. उसमें 26 मामलों में सुनवाई हुई है. 10 मामलों में सुनवाई शुरू है. इस दौरान सुनवाई पूर्ण होकर 15 मामलों में 18.80 हेक्टर जमीन किसानों को साहूकार की ओर से वापस दिलवाई गई है. केवल 3 लाख 63 हजार 400 रूपए के लिए साहुकार ने जमीन हडप ली थी. जिला उपनिबंधक कार्यालय ने वह वापस दिलवाई है.

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