अमरावती /दि.1– स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश मोडक की अदालत ने गत रोज लूटपाट के आरोप के तहत नामजद किए गए शेख छोटू, शेख आरिफ उर्फ गुड्डू शेख युसूफ, सैय्यद आसिफ सैय्यद गुड्डू, शेख जावेद उर्फ बबलू शेख भुरु (रहमत नगर) व शेख जाफर शेख करीम (अलीम नगर) को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया.
दोषारोप पत्र के मुताबिक 18 मई 2007 को रात 3 बजे नागपुरी गेट के पुलिस पथक को रात्रिकालीन गश्त के दौरान खबर मिली थी कि, उपरोक्त आरोपी घातक हथियारों से लैस होकर लूटपाट व डाके की तैयारी करते हुए घूम रहे है. जिसके बाद पुलिस पथक ने इन पांचों आरोपियों को पकडते हुए उनके पास से चाकू, तलवार व कोयता जैसे धारदार हथियार बरामद किए थे. पश्चात उनके खिलाफ भादंवि की धारा 399, 402, 495 व 34 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट पेश की गई थी. जहां पर बचाव पक्ष की ओर से एड. नरेंद्र दुबे ने बेहद प्रभावी व सफल युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश मोडक ने पांचों आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया.