सडकों पर वाहन अडाने व चालकों से धक्का-मुक्की करने को लेकर दर्ज किये गये 5 अपराधिक मामले
फ्रेजरपुरा में 2 व गाडगे नगर में 3 मामले हुए दर्ज
* 25 आरोपियों सहित 65 अज्ञात किये गये नामजद
अमरावती /दि.11– हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक चालकों तथा निजी वाहन चालकों द्वारा कल से शुरु की गई हडताल के पहले दिन कल बुधवार 10 जनवरी को शहर में अलग-अलग स्थानों पर हडताली वाहन चालकों ने रास्ते से गुजर रहे वाहनों को जबरन अडाकर रुकवाया था तथा हडताल के बावजूद वाहन चला रहे सरकारी व निजी वाहन चालकों के साथ ही धक्का-मुक्की करते हुए कई वाहन चालकों के गले में चप्पल की मालाएं भी पहनाई गई थी. ऐसी कई घटनाओं के वीडियो कल देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. जिनका स्वसंज्ञान लेते हुए अमरावती शहर पुलिस ने सडकों पर उत्पात मचाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज करने की कार्रवाई शुरु की. जिसके तहत फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में 2 तथा गाडगे नगर पुलिस थाने में 3 अपराधिक मामले दर्ज किये गये है. इन सभी मामलों मेें करीब 20 आरोपियों को नामजद करने के साथ ही 60 से 65 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है. जिनकी तलाश की जा रही है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक गत रोज राज्य परिवहन निगम की सरकारी एसटी बस क्रमांक एमएच-40/एन-6207 पर अनिल पांडे (52, चपराशीपुरा) की ड्यूटी थी और वे सुबह 10 बजे अमरावती-आर्वी बस की फेरी लेकर डिपो से रवाना हुए थे. इस समय उनके साथ वाहक के तौर पर महिला कंडक्टर की ड्यूटी थी, यह बस जैसे ही मार्डी रोड स्थित राजूरा नाके पर पहुंची, तो 8 से 10 अज्ञात लोगों ने एसटी बस के सामने आकर बस को रुकवा दिया और बस चालक पांडे के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उनके गले में चप्पल का हार डाल दिया. साथ ही उन्हें बस वापिस लेकर जाने हेतु कहा. इस शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने भादंवि की धारा 353, 341, 143 व 506 तथा मपोका की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया.
वहीं फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जुना बायपास रोड स्थित कुंभारवाडा चौक पर गत रोज कुछ लोग हिट एंड रन कानून के निषेध में नारेबाजी करते हुए अचानक ही रास्तों रोको आंदोलन करने लगे. जिसकी वजह से इस रास्ते पर आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई. इसकी सूचना मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा. जिसे देखते ही कुछ आंदोलनकारी मौके से भाग निकले. पश्चात पुलिस ने भादंवि की धारा 143 व 341 तथा मपोका की धारा 135 के तहत अयुब चौधरी, कासिम जुम्मा, मोहिम सलीम मांजरे, सलमान गंगु रायलीवाले, समीर रहमान रायलीवाले, उस्मान हुसैन रायलीवाले, वसीम अहमद बेनीवाले, अकबर कासम चौधरी, योगेश घनीराम नकाते, संदीप मारोतराव भिमकार, असलम युसूफ चौधरी, रहीम मुन्ना चौधरी व ओंकार सुर्यभान वालवे को नामजद किया गया.
इसी तरह गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत लालखडी चौक से गुजर रही एसटी बस क्रमांक एमएच-20/जीसी-3830 को 20 से 30 लोगों ने अचानक सडक पर आडे आते ही बीच में ही रुकवा लिया तथा बस चालक फकिरा गणपत पवार (36, लावना, तह. मंगरुल, जि. वाशिम) को जबरन बसे से नीचे उतारकर उनके गले में चप्पल का हार पहनाया. साथ ही इस पूरी घटना की वीडिया शूटींग भी की. इस मामले में गाडगे नगर पुलिस ने भादंवि की धारा 143, 147, 355, 341, 353, 290 व मपोका की धारा 111, 117 व 135 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है.
इसके साथ ही गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी चौक पर आयशर वाहन क्रमांक एमएच-27/0289 के चालक को बीच रास्ते में रुकवाकर वाहन से नीचे उतरवाया गया और उसके गले में जिला वाहन चालक कृति समिति के प्रतिक श्रीकांत देशमुख (34, राठी नगर) व मोंटू बुंदेले (वडाली) सहित अन्य 3 से 4 लोगों ने चप्पल का हार पहनाकर फोटो व वीडियो बनाये. इस मामले में गाडगे नगर पुलिस ने भादंवि की धारा 143, 147, 355, 352, 290 व मपोका की धारा 111, 117 व 135 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है.
इसके अलावा गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत इर्विन चौराहे पर डॉ. बाबासाहब आंबेेडकर पुतले के पास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहने के बावजूद भी जिला वाहन चालक कृति समिति द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिये गैर कानूनी ढंग से लोगों को जमा करने व प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने को लेकर गाडगे नगर पुलिस ने भादंवि की धारा 143 व 188 तथा मपोका की धारा 135 के तहत नंदकिशोर काले, अमित वानखडे, राजेश वानखडे, मनोज मारोडकर, प्रशांत दंडाले, दीपक वानखडे, विशाल सुरोसे, प्रवीण मोपारी, रितेश तेलमोरे, मो. अफसर शेख हसन व शकील भाई सहित 50 से 60 अन्य लोगों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया है.