अमरावती

काम के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख की मदद

अमरावती/दि.1 – असंगठित कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु ऐसे कामगारों की जानकारी संकलित करने की दृष्टि से सरकार के कामगार विभाग द्बारा ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया है. जिस पर पंजीयन करने वाले कामगारों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा संरक्षण मिलेगा. साथ ही कामगारों के बच्चों के लिए भी सरकार द्बारा विविध योजनाएं घोषित की गई है.

* ऑनलाइन पंजीयन जरुरी
असंगठित कामगारों के लिए रहने वाली विविध सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन पंजीयन करना आवश्यक रहता है. इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित कामगार को ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करना पडता है.

* कैसे करें पंजीयन?
पंजीयन के लिए संबंधित कामगार का आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का पासबुक व कार्यस्थल का प्रमाणपत्र प्रस्तूत करना आवश्यक होता है. इन सभी के जरिए ऑनलाइन तरीके से ई-श्रम पोर्टल पर किसी भी कामगार का पंजीयन कराया जा सकता है.

* असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अन्य लाभ के साथ ही 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है. साथ ही उनके बच्चों के लिए भी विविध योजनाओं के लाभ दिए जाते है. इसके लिए कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना बेहद जरुरी है.
– राहुल काले,
कामगार अधिकारी

* कौन-कौन सी हैं योजनाएं?
– सामाजिक सहायता योजना
असंगठित कामगारों के लिए सरकार द्बारा विविध सामाजिक सहायता योजना चलाई जाती है.
– आर्थिक सहायता योजना
असंगठित कामगारों व उनके परिजनों हेतु विविध योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता किए जाने का भी प्रावधान है.
– शैक्षणिक आर्थिक सहायता योजना
असंगठित कामगारों के बच्चों की पढाई-लिखाई के लिए आर्थिक सहायता भी चलाई जाती है.
– स्वास्थ्य सहायता योजना
असंगठित कामगारों व उनके परिजनों के स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकार द्बारा विविध स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है. जिसके लिए स्वास्थ्य सहायता योजना चलाई जाती है.
– नि:शुल्क मध्यान्ह भोजन योजना
असंगठित क्षेत्र तथा निर्माण क्षेत्र के कामगारों हेतु सरकार ने अब नि:शुल्क मध्यान्ह भोजन योजना शुरु की है. रत्नागिरी जिले में ही करीब 5 हजार निर्माण कामगारों द्बारा इस योजना का लाभ लिया जा रहा है. इन सभी कामगारों को दोपहर के वक्त पूरा भोजन भरपेट उपलब्ध कराया जाता है.

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