
नागपुर/ दि.30- सैकडों ग्राहकों के साथ धोखाधडी करने वाले झाम बिल्डस्र एन्ड डेवलपर्स और एक मामले में अतिरिक्त जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने जोरदार झटका दिया है. मंच ने आदेश देते हुए पीडित ग्राहक के 5 लाख 21 हजार रुपए 18 प्रतिशत ब्याज समेत वापिस करने के आदेश दिये.
इस मामले में 26 जुलाई 2011 से प्रत्यक्ष रकम अदा करने तक ब्याज देना है. इसके अलावा आयोग ने शिकायतकर्ता दम्पति को शारीरिक व मानसिक रुप से परेशानी के पीछे 50 हजार व शिकायत खर्च के पीछे 15 हजार रुपए, ऐसे कुल 65 हजार रुपए भरपाई देने के आदेश दिये है. इस आदेश पर अमल करने के लिए झाम बिल्डर्स को 45 दिन की समयावधि दी गई है. संजोय व कानन दास यह शिकायतकर्ताओं के नाम है.
संजोय और कानन दास इस दम्पति ने हिंगणा तहसील के वाघदरा स्थित कन्हैया सिटी-2 इस झाम बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में एक बंगला खरीदने के लिए 25 जुलाई 2011 को करार किया. इस करार के अनुसार ग्राहक ने झाम बिल्डर्स को अलग-अलग चरणों में 5 लाख 21 हजार रुपए अदा किये. इसके बाद भी झाम बिल्डर्स ने बंगले का निर्माण नहीं किया. इस वजह से दास दम्पति ने करार के तहत दिये रकम वापस मांगी. मगर बार-बार मांग करने के बाद भी रुपए नहीं लौटाए. आखिर मजबूरी में दास दम्पति ने ग्राहक आयोग में शिकायत की.
आयोग ने इस मामले में झाम बिल्डर्स को अपनी सफाई देने को कहा गया, परंतु उसने समाधानकारक बात नहीं रखी. इस वजह से मंच ने संबंधित रकम 18 प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिये. साथ ही 65 हजार रुपए भरपाई के रुप में मंजूर किये. आयोग के अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभणेे ने यह आदेश दिये है.