अमरावतीमहाराष्ट्र

मातृत्व वंदन योजना अनुदान से 5 हजार लाभार्थी अभी भी वंचित

आधार लिंक न किए जाने से अब तक नहीं मिले अनुदान के पैसे

अमरावती/दि.08– पहले बालक के जन्म को 5 हजार और दूसरी संतान बेटी होने पर 6 हजार इस तरह एक बेटा और एक बेटी ऐसे दो संतान रहे दम्पति को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से 11 हजार रुपए का लाभ मिलता है. लेकिन पात्र रहने के बावजूद जिले के 5 हजार लाभार्थियों को अब तक इस योजना का अनुदान नहीं मिला है. बैंक खाते के साथ आधार लिंक न किए जाने से यह दुविधा निर्माण होने की बात यंत्रणा द्वारा कहीं गई है. जबकि यह बात यंत्रणा द्वारा समय पर ध्यान में न लाए जाने से अनुदान नहीं मिल पाया है, ऐसा लाभार्थियों का कहना है.

बेटी का जन्मदर बढाने की दृष्टि से शासन ने सितंबर 2023 में यह योजना शुरु की. तब से अब तक जिले में 7 हजार 305 लोगों ने पंजीयन किया. लेकिन बैंक खाते के साथ आधार लिंक न किए जाने से अब तक केवल दो हजार लाभार्थियों को ही पैसे मिले है. अन्य लाभार्थी अभी भी लाभ से वंचित है. ग्रामपंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायत समिति आदि यंत्रणा के जरिए उन्हें सूचना देने का काम शुरु है. जिला स्वास्थ अधिकारी कार्यालय के जरिए राज्य शासन के पास प्रस्तुत की गई आकडेवारी के मुताबिक दोनों किश्तो की रकम प्राप्त हुए लाभार्थियों की संख्या केवल दो हजार है. विशेष यह कि, यह योजना शहरी और ग्रामीण ऐसे दोनों घटको के लिए लागू है. इस कारण अमरावती मनपा सहित जिले की ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका इन सभी गांव-शहरो में रहनेवालो को इस योजना के लिए आवेदन करते आ सकता है. इस कारण जिले की 14 तहसीलो से इस योजना के लिए लाभार्थियों ने पंजीयन किया है.

इस योजना का आवेदन प्रस्तुत करते समय लाभार्थियों को बैंक खाते से जोडे आधार कार्ड, आधार कार्ड पर जन्मतिथि का उल्लेख न रहा तो शाला छोडने का दाखिला, गर्भवती रहते दवाखाने में पंजीयन किया प्रमाणपत्र, बालक का टिकाकरण पूर्ण होने का प्रमाणपत्र, बालक का जन्म प्रमाणपत्र अथवा अस्पताल द्वारा दिया गया डिस्चार्ज कार्ड प्रस्तुत करना पडता है. लेकिन ऐसा रहा तो भी अनेको ने बैंक खाते से न जोडे हुआ आधार कार्ड प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का आवेदन दाखिल किया. इस कारण उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिलने दुविधा निर्माण हो रही है, ऐसा संबंधित यंत्रणा का निरीक्षण है.

* यह है पात्रता का मानक
– परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम.
– मनरेगा जॉब कार्ड रहा तो पात्र.
– ई-श्रम कार्ड रहा तो पात्र.
– किसान सम्मान निधि कार्ड रहा तो पात्र.
– प्रधानमंत्री जनस्वास्थ योजना का कार्ड रहा तो पात्र.
– बीपीएल राशनकार्ड रहा तो पात्र.
– 40 प्रतिशत दिव्यांगता रहा कार्ड तो पात्र.
– एस/एसटी संवर्ग के रहे तो पात्र

* ग्रामपंचायत और नप के जरिए संपर्क
इस योजना का लाभ न मिलने से लाभार्थियों से संपर्क शुरु किया गया है. ग्राम स्तर पर ग्रामपंचायत के जरिए तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के जरिए यह काम शुरु है. लाभार्थियों को सभी किश्त समझाकर बताई गई है. लेकिन योजना नहीं रहने से कुछ दुविधा निर्माण हो रही है. इस समस्या को दूर कर लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरु है.
– डॉ. सुरेश आसोले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, अमरावती.

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