नांदेड़/प्रतिनिधि दि.२४ – नांदेड़ जिले के दिवशी बु. (त. भोकर) में 20 जनवरी को एक पांच वर्षीय बच्ची पर अत्याचार कर उनकी हत्या किये जाने के मामले में आरोपी बाबूराव उकंडू सांगेराव (35) को भोकर जिला सत्र न्यायाधीश मुजीब शेख ने मृत्युदंड की सजा सुनाई.
आरोपी ने बच्ची के शरीर पर 47 जगहों पर जख्म किये, अनैसर्गित कृत्य, बलात्कार कर निर्दयता से उसका खून कर दिया. बच्ची आरोपी को मामा कहकर पुकारती थी. इस घिनौने कृत्य के लिये न्यायाधीश ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई.
सिर्फ 40 दिनों में इस मामले की न्यायालय में सुनवाई हुई. मौजे दिवशी बुद्रुक के सालगडी बाबूराव ने 20 जनवरी को बच्ची को खेत में ले जाकर अत्याचार किया था. नराधम ने 47 जगहों पर काटकर बच्ची के शरीर पर जख्म किये एवं हाथ-पैर तोड़ दिये थे. इस क्रूर घटना का राज्यभर में निषेध किया गया. इस मामले में 21 जनवरी 2021 को अपराध दर्ज किया गया था.
अपराध के सभी सबूत मिलने पर 21 दिनों के भीतर 10 फरवरी को विशेष न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखल हुआ.स्पेशल पोस्को केस 6/2011 के अनुसार भोकर न्यायालय में सुनवाई हुई. पश्चात 1 मार्च से सबूतों की शुरुआत कर 40 दिनों में सुनवाई पूर्ण की गई. दोषारोपपत्र दाखल होने के 41 वें दिन सजा सुनाई गई.