नाबालिग से छेडछाड करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू.मोडक ने सुनाया फैसला
अमरावती/ दि.21 – स्थानीय अतिरिक्त सहायक जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी.डब्ल्यू.मोडक ने नाबालिग से छेडछाड करने वाले रतनदीप उर्फ रतन खोब्रागडे को धारा 7 व 8 पोस्को एक्ट के तहत 4 साल की कारावास व 5 हजार रुपए दंड, दंड नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास के अलावा धारा 11 व 12 पोस्को एक्ट के तहत 1 साल के कारावास व 5 हजार रुपए दंड तथा दंड नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
इस्तेगासे के अनुसार 8 मार्च 2017 में पीडिता अपनी सहेली के साथ स्कूल को छुट्टी होने के बाद घर की तरफ लौट रही थी. शाम 5 बजे के करीब रतनदीप उर्फ रतन खोब्रागडे भी पीडिता के पीछे-पीछे आते हुए जेवड नगर के डॉ.चिमोटे अस्पताल के पास आया. यहां पर पीडिता के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ छेडछाड करने की कोशिश की. तब पीडिता ने आरोपी को तमाचा जडने की बात कही. इसके बाद आरोपी ने पीडिता को धमकाया, इसके अलावा आरोपी ने पीडिता की सहेली को भी धमकाया कि, यदि किसी को भी जानकारी दी तो उसके भी हाल बेहाल करने की धमकी दी. इसके बाद पीडिता ने घर पहुंचकर माता-पिता को जानकारी दी. उसके बाद पीडिता की मां और पडोसी लोग आरोपी रतन खोब्रागडे के घर पहुंचे, लेकिन आरोपी वहां पर नहीं मिला. इसके बाद पीडिता की मां ने राजापेठ पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई. जांच पडताल के बाद आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गए. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील प्रफुल्ल तापडिया ने पांच गवाहों के बयान जांचे. कोई भी गवाई अपने बयान से नहीं पलटा. जिसके बाद इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 (ड), 506 के अलावा धारा 7, 8, 11 व 12 पोस्को अधिनियम अंतर्गत अपराध साबित होने पर अतिरिक्त सहायक जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी.डब्ल्यू.मोडक ने आरोपी को धारा 7 व 8 पोस्को एक्ट के तहत चार वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपए दंड, दंड नहीं भरने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास के अलावा धारा 11 व 12 पोस्को एक्ट के तहत 1 वर्ष के सक्षम कारावास व 5 हजार रुपए दंड. दंड नहीं भरने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील प्रफुल्ल तापडिया ने इस मामले में पैरवी की. जांच अधिकारी के रुप में पीएसआई के.एम.बनसा और एलपीसी अरुण हटवार ने सहयोग दिया.