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दो आरोपियों को 5 वर्ष की जेल

हत्या के प्रयास प्रकरण में 9 वर्ष बाद फैसला

* 5 हजार रूपए जुर्माना भी
वरूड/ दि. 28 – अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एएस आवटे ने बेनोडा थाना अंतर्गत दो भाईयों पर कातिलाना हमला करने के अभियुक्त आशीष बालू पांडे और सतीश सुरेश कडू को कसूरवार पाकर 5 वर्ष कडे कारावास और 5 हजार रूपए जुर्माना की सजा मंगलवार को सुनाई. हत्या के प्रयास का यह वाकया करीब 9 वर्ष पहले 23 अप्रैल 2015 को दर्ज किया गया था. मामले में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पी.वी. देशमुख ने प्रभावी पैरवी की . उन्हे हे. कॉ. विेवेक अढाउ और अरूण हटवार ने प्रॉपर सहयोग किया.
इस्तगासे के अनुसार 23 अप्रैल 2015 को आरोपी आशीष और सतीश ने पानठेले के सामने आते जाते समय हार्न बजाया. जिससे शशिकला प्रभाकर ठाकरे की बहन के दो बेटो खुपेश और स्वप्निल के साथ आरोपियों का झगडा हुआ. आरोपियों ने सब्बल और फावडे से खुपेश और स्वप्निल के सिर पर वार किए. पीठ पर भी जख्म किए. शशिकला ठाकरे उन्हें बचाने गई तो उसे धक्का देकर आरोपियों ने गिरा दिया. घायलोें को अस्पताल ले जाने के साथ बेनोडा थाने में शिकायत के आधार पर दफा 307, 323, 504, 34 के तहत गुन्हा दाखिल कर निरीक्षक एमएम ठाकरे द्बारा जांच की गई. फिर न्यायालय में आरोपियों के विरूध्द दोषारोपपत्र दायर किया गया.
कोर्ट में अतिरिक्त सरकारी वकील देशमुख ने 9 साक्षीदार पेश किए. दोनों पक्षों के युक्तिवाद पश्चात न्यायाधीश आवटे ने आरोपियों को दफा 307 के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रूपए जुर्माना एवं दफा 323 में 6 माह की सजा सुनाई.

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