अमरावती

शादी समारोह के लिए ५० व्यक्तियों को अनुमति

जिलाधिकारी ने निकाले आदेश

  • नॉन एसी मंगल कार्यालय को भी अनुमति

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२७कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजनानुसार शादी समारोह में २५ लोगों की उपस्थिति की मर्यादा बढ़ाकर ५० कर दी गई है. जिसके कारण वर-वधु, रिश्तेदार, भटजी, आचारी व ब्राम्हण मिलाकर ५० व्यक्ति विवाह समारोह में उपस्थित रह सकेंगे. इसके अलावा अनुकूलित मंगल कार्यालय, सभागृह में शादी समारोह आयोजित करने के लिए अनुमति दी गई है. जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने ऐसा आदेश निर्गमित किया है. उसनुसार सुबह ९ से सायंकाल ६ बजे तक शादी समारोह आयोजित कर सकते है. शादी समारोह वर-वधु के घर , उसी प्रकार नॉन एसी मंगल कार्यालय, खुले, लॉन सभागृह में कर सकते है. किंतु एक जगह पर, एक दिन एक ही शादी समारोह होगा. जिसमें केवल ५० लोगों की उपस्थिति रहेगी.

  • नियम भंग करने पर आयोजक के साथ दूल्हा-दूल्हन पर भी अपराध

शादी समारोह की जगह पर सुरक्षित अंतर, मास्क व सॅनिटाइजर का उपयोग व सभी नियमों का पालन होना आवश्यक है. कहीं भी नियम भंग होने का दिखाई देने पर आयोजक पर ५० हजार का जुर्माना लगाया जायेगा. वर-वधु व आयोजक पर अपराध दर्ज किया जायेगा.

  • लिखित स्वरूप में अनुमति आवश्यक

शादी समारोह आयोजित करने से पूर्व आयोजक अपेक्षित उपस्थित व्यक्ति की सूची प्रस्तुत करके लिखित स्वरूप में अनुमति लेना आवश्यक है. अनुमति प्राधिकरण के रूप में अमरावती शहर के लिए महापालिका आयुक्त को नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र में मुख्याधिकारी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है.

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