अमरावती/दि.9 – जिले में विगत 11 वर्षों के दौरान 531 लोगों द्वारा इंटरनैशनल ड्राईविंग लाईसेन्स निकाला है. देश के बाहर जाकर वाहन चालक के तौर पर काम करने हेतु अथवा विदेश यात्रा के समय किसी अन्य देश में वाहन चलाने की अनुमति मिलने हेतु यह लाईसेन्स रहना अनिवार्य होता है. हालांकि इस लाईसेन्स की वैध अवधि केवल एक वर्ष के लिए ही होती है. जानकारी के मुताबिक कोविड संक्रमण काल के दौरान विगत छह माह में केवल पांच लोगों द्वारा ही इंटरनैशनल ड्राईविंग लाईसेन्स निकाला गया है.
केवल एक वर्ष की वैलेडिटी
आरटीओ के सारथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाईन पध्दति से 1 हजार रूपये का चालान भरते हुए इंटरनैशनल ड्राईविंग लाईसेन्स निकालने का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है. किंतु इस लाईसेन्स की वैलेडिटी केवल एक वर्ष ही होती है. ऐसी जानकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिध्दार्थ ठोके द्वारा दी गई है.
ऐसे निकाल सकते है इंटरनैशनल ड्राईविंग लाईसेन्स
विदेश जाने के इच्छुक किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा सारथी पोर्टल पर जाकर इंटरनैशनल ड्राईविंग लाईसेन्स निकालने हेतु आवश्यक दस्तावेज व एक हजार रूपये का ऑनलाईन चालान भरते हुए यह लाईसेन्स प्राप्त किया जा सकता है. जिसके लिए पासपोर्ट सहित वैलिड विजा रहना अनिवार्य व आवश्यक होता है. इसके बाद ही इंटरनैशनल ड्राईविंग लाईसेन्स जारी किया जाता है. आवेदन करने के बाद दो से सात दिन के भीतर विदेश जानेवाले नागरिकों को आरटीओ द्वारा यह लाईसेन्स जारी किया जाता.
वर्षनिहाय इंटरनैशनल लाईसेन्स धारकों की संख्या
2011 – 32
2012 – 38
2013 – 48
2014 – 48
2015 – 70
2016 – 48
2017 – 56
2018 – 69
2019 – 85
2020 – 32
2021 (30 जून तक) – 5