3 लाख की सेकंड हैंड कार के लिए 54 हजार रुपए की जीएसटी
पुरानी कार खरीदना अब पडेगा महंगा, 18 फीसद जीएसटी लगेगी
अमरावती/दि.9– नई कार के दाम काफी अधिक रहने के चलते कई लोग सेकंड हैंड कार खरीदना पसंत करते है. जिसके चलते पुराने वाहनों की विक्री करनेवाले ब्रोकरों की संख्या अच्छी खासी बढ गई है. परंतु अब ब्रोकरों के जरिए पुरानी कार खरीदना भी महंगा सौदा साबित होगा. क्योंकि केंद्र सरकार के नये निर्देशानुसार अब सेकंड हैंड कार पर 12 फीसद की बजाय 18 फीसद जीएसटी अदा करना होगा. ऐसी जानकारी सामने आयी है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में पुरानी कार की खरीदी पर जीएसटी में बडा बदलाव किये जाने की बात कही. जीएसटी काउंसिल ने अब पुराने छोटी कारों व इलेक्ट्रीक कारों की विक्री पर 12 फीसद की बजाय 18 फीसद जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है. जिसके चलते अब पंजीकृत विक्रेता के जरिए सेकंड हैंड कार खरीदना आगामी समय में महंगा साबित होगा. वहीं कार की व्यक्तिगत खरीदी विक्री पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बल्कि पुराने वाहन के कुल मूल्य की बजाय पंजीकृत विक्रेता द्वारा कमाई जाने वाली मार्जिन पर जीएसटी लगाया जाएगा.
* नये कार की कीमतें पहुंच के बाहर
कोविड के पश्चात नई कार की कीमतें सर्वसामान्यों की पहुंच से बाहर हो गई है. जिसके चलते कई लोग पुराने वाहनों की खरीदी की ओर मुड रहे है.
* नये साल में पुरानी कार भी महंगी
– पुराना वाहन खरीदने पर 18 फीसद जीएसटी अदा करनी होगी. जिसका सीधा फटका ऑटो डील वालों पर पडेगा. स्वाभाविक रुप से वाहन खरीदने के बाद जीएसटी भरना होगा. जिसके चलते अतिरिक्त पैसे अदा करने पडेंगे.
* 18 फीसद जीएसटी करना होगा अदा
किसी व्यक्ति ने यदि 5 लाख रुपए की कार खरीदी है और कुछ समय बात यह वह व्यक्ति वह कार 6 लाख रुपए में बेची जाती है, तो उस कार पर होने वाले 1 लाख रुपए के फायदे पर संबंधित व्यक्ति को 18 फीसद जीएसटी अदा करना होगा. वहीं यदि 5 लाख रुपए की कार को इससे कम किमत में बेचा जाता है, तब संबंधित व्यक्ति को कोई जीएसटी अदा नहीं करना होगा.
* रोजाना 100 वाहनों का ट्रान्सफर
अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में यदि पुराने वाहनों के ट्रान्सफर की जानकारी को देखा जाये, तो रोजाना औसतन 100 से अधिक पुराने वाहनों के ट्रॉन्सफर अमरावती आरटीओ में होता है.