अमरावती

छेडछाड के आरोपी को 6 माह की कैद

अमरावती/दि.18– खेत में काम कर रही 45 वर्षीय महिला के साथ छेडछाड करने वाले 61 वर्षीय बालू उर्फ गोपाल शेषराव ठाकरे को स्थानीय अदालत ने दोषी करार देते हुए 6 माह का कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया.
दोषारोप पत्र के मुताबिक वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 जनवरी 2016 को पीडित महिला अपने खेत में घास काटने का काम कर रही थी. तभी गोपाल ठाकरे अचानक उसके सामने पहुंचा और जबर्दस्ती उसका हाथ पकडकर उससे आपत्तिजनक मांग करने लगा. इस समय पीडिता ने जैसे ही उसका हाथ झटका और वह वहां से जाने लगी, तो गोपाल ठाकरे ने उससे गालिगलौज करते हुए उसे जान स ेमारने की धमकी दी. जिसके चलते पीडिता ने वलगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई. पश्चात मामले की जांच करते हुए पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर दोनो पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गोपाल ठाकरे को दोषी करार दिया और उसे भादंवि की धारा 354 (अ), 354 (ड) व 506 के तहत 6-6 माह के कारावास तथा 1-1 हजार रुपए के दंड, भादंवि की धारा 294 के अंतर्गत 500 रुपए के दंड तथा आर्थिक दंड नहीं अदा करने पर एक-एक माह के कारावास की सजा सुनाई. इस मामले मेें अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधियोक्ता एड. पंकज इंगले ने पैरवी की. वहीं इस मामले में कोर्ट पैरवी के तौर पर पीएसआई उमेश राठोड तथा नापोकां संजय यादव व नापोकां अरुण हटवार ने सहयोग किया.
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